उत्तरखंड: तहसील-विकासखंडों में रोज दो घंटा जन सुनवाई, मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश
कोरोना की वजह से ठप पड़ी जन समस्याओं की सुनवाई दोबारा शुरू की जा रही है। सभी मंडलों तहसीलों और विकासखंड कार्यालयों में हर दिन सुबह 10 से 12 बजे का समय आम जनता के लिए तय कर दिया गया है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: सरकार ने प्रदेश में आम आदमी को सुशासन का अहसास कराने की ठान ली है। कोरोना की वजह से ठप पड़ी जन समस्याओं की सुनवाई दोबारा शुरू की जा रही है। सभी मंडलों, तहसीलों और विकासखंड कार्यालयों में हर दिन सुबह 10 से 12 बजे का समय आम जनता के लिए तय कर दिया गया है। इस अवधि में सभी कार्यालयाध्यक्ष अन्य सभी बैठकें या कार्य छोड़कर सिर्फ समस्याओं के निपटारे पर फोकस करेंगे। मुख्य सचिव डा एसएस संधू ने गुरुवार को हिदायत के साथ सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को आदेश जारी किए हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि जन सुनवाई की अवधि के दौरान अन्य बैठकें तय नहीं की जा सकेंगी। कोई अधिकारी अपरिहार्य कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो पाता है तो विकल्प के रूप में अन्य सक्षम अधिकारी की तैनाती करनी होगी। संपर्क एवं संवाद के लिए आने के लिए व्यक्तियों से भेंट के दौरान शिष्टाचार का प्रदर्शन भी किया जाएगा। उनकी समस्याओं और प्रस्तुत मामलों को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध व गुणवत्तापूर्वक निपटारा करना होगा।
पहले व तीसरे मंगलवार को तहसील दिवस
मुख्य सचिव ने तहसील स्तर पर प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को तहसील दिवस आयोजित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, खंड विकास अधिकारी सहित अन्य विभागों के तहसील स्तरीय सक्षम अधिकारी अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे। आयुक्तों और जिलाधिकारियों को इन निर्देशों को तत्काल अमल में लाना होगा।
यह भी पढ़ें- आखिर यह नौबत क्यों आती है कि कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़े?
हर माह देंगे परिणाम की रिपोर्ट
मुख्य सचिव को भेजी जाने वाली मासिक रिपोर्ट में जन समस्याओं पर की गई कार्यवाही और परिणाम की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। जिलाधिकारियों को रेंडम आधार पर तहसील दिवसों में भाग लेने को कहा गया है, ताकि इस व्यवस्था का अनुश्रवण किया जा सके। स्थानीय स्तर पर नीतिगत बिंदुओं में मार्गदर्शन की जरूरत देखते हुए इसे संबंधित अधिकारी तक भेजा जाएगा।
यह भी पढ़ें- देहरादून में हास्टल पर लगेगा कामर्शियल टैक्स, नगर आयुक्त ने सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दिए टैक्स वसूली के आदेश