थैंक्यू जागरण! पेंशनरों को उनका हक दिलाने के लिए, पढ़िए पूरी खबर

जिन पेंशनरों को सातवें वेतनमान के अनुरूप संशोधित पेंशन का लाभ नवंबर 2018 से दिया जा रहा था उन्हें अब यह लाभ जनवरी 2016 से मिल सकेगा।

By Raksha PanthariEdited By: Publish:Sun, 08 Dec 2019 03:49 PM (IST) Updated:Sun, 08 Dec 2019 03:49 PM (IST)
थैंक्यू जागरण! पेंशनरों को उनका हक दिलाने के लिए, पढ़िए पूरी खबर
थैंक्यू जागरण! पेंशनरों को उनका हक दिलाने के लिए, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून, जेएनएन। जिन पेंशनरों को सातवें वेतनमान के अनुरूप संशोधित पेंशन का लाभ नवंबर 2018 से दिया जा रहा था, उन्हें अब यह लाभ जनवरी 2016 से मिल सकेगा। लिहाजा, जनवरी 2016 से लेकर अक्टूबर 2018 का एरियर भी पेंशनरों के खाते में आएगा। जिस पेंशनर की जितनी पेंशन बढ़ी है, उन्हें उतना ही अधिक एरियर का लाभ मिलेगा। इसके लिए सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन और गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने दैनिक जागरण का आभार व्यक्त किया गया। 

शनिवार को जारी प्रेस बयान में संगठन के अध्यक्ष पीडी गुप्ता और प्रदेश प्रचार सचिव ओपी टुटेजा ने कहा कि दैनिक जागरण ने पेंशनरों की संशोधित पेंशन और उन्हें 2016 से संशोधित पेंशन का लाभ देने का मामला कई दफा प्रमुखता से उठाया था। जागरण की खबर के बाद तमाम विधायकगणों ने भी उनकी इस मांग का संज्ञान लिया। 

रायपुर क्षेत्र के विधायक उमेश शर्मा काऊ ने इसी आधार पर पेंशनरों की मांग पर विधानसभा में भी सवाल लगाया था। इन प्रयासों का यह नतीजा हुआ कि राज्य सरकार ने पेंशनरों के हक की मांग को स्वीकृति दे दी। अब उत्तर प्रदेश के समय से रिटायर हुए कार्मिकों के साथ ही उत्तराखंड गठन के बाद भी रिटायर हुए कार्मिकों को समान रूप से जनरी 2016 से संशोधित पेंशन का लाभ मिल पाएगा। जागरण परिवार व पेंशनरों के हक के लिए लड़ने वाले जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करने वालों में महामंत्री गिरीश चंद्र भट्ट, संतोष कुमार, एमएस गुसाईं, बच्ची सिंह रावत आदि शामिल हैं। 

अब तक चुनिंदा पेंशनरों को मिल रहा था लाभ 

अब तक उत्तर प्रदेश के समय से रिटायर हुए चुनिंदा कार्मिकों को ही एक जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन का लाभ मिल रहा था। इनमें वह पूर्व कार्मिक शामिल हैं, जो अपनी पेंशन उत्तर प्रदेश से सीएजी के माध्यम से सत्यापित कराकर ले आए थे। 

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पेंशनरों को नहीं करनी पड़ेगी मशक्कत 

संशोधित पेंशन का एरियर जनवरी 2016 से प्राप्त करने के लिए पेंशनरों को मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। यह काम संबंधित कोषागार अपने स्तर करेंगे। क्योंकि संशोधित पेंशन का आकलन पहले ही किया जा चुका है और अब इसके अनुरूप एरियर दिया जाना है। 

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