ई-लोक अदालत में निपटाए जाएंगे लंबित मुकदमे, पढ़िए पूरी खबर
कोरोना संक्रमण के कारण न्यायालयों में सिर्फ आवश्यक मामलों में ही सुनवाई की जा रही है। प्रदेश के हर जिले में 12 सितंबर को पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
देहरादून, जेएनएन। कोरोना संक्रमण के कारण इन दिनों न्यायालयों में सिर्फ आवश्यक और गंभीर मामलों में ही सुनवाई की जा रही है। इससे अदालतों पर जहां नए मामलों का बोझ बढ़ रहा है, वहीं सुनवाई लंबित होने से न्याय की राह भी लंबी हो रही है। इसका समाधान निकालते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सुलह-समझौते से हल हो सकने वाले मामलों की सुनवाई ई-लोक अदालत के जरिये करने की योजना बनाई है। इस क्रम में प्रदेश के हर जिले में 12 सितंबर को पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उत्तराखंड न्यायिक सेवा की सचिव एवं सिविल जज नेहा कुशवाहा ने बताया कि ई-लोक अदालत में फौजदारी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक, एनआइ एक्ट, विवाह संबंधी वाद सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल उच्च न्यायालय के निर्देश पर जनपद में दून के अलावा विकासनगर, ऋषिकेश और डोईवाला में ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ई-लोक अदालत में वाद के निपटारे के लिए संबंधित व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ई-लोक अदालत से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 13 अगस्त, 20 अगस्त व 27 अगस्त को तीन प्री-सुनवाई की जाएंगी।
इनमें दोनों पक्षों में सुलह-समझौता कराने की कोशिश की जाएगी। चार सितंबर को अंतिम रूप से चयनित मामलों को ई-लोक अदालत के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। ई-लोक अदालत के फैसले को किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
सिविल जज नेहा कुशवाहा ने बताया कि जो लोग ई-लोक अदालत के माध्यम से वाद निस्तारित करवाना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए संबंधित न्यायालय में जहां उनका मुकदमा लंबित है चार सितंबर तक अपने अधिवक्ता के माध्यम से ई-मेल के जरिये आवेदन करना होगा। इसके अलावा न्यायालय के ड्रॉप बॉक्स में प्रार्थना पत्र डालकर भी आवेदन कर सकते हैं। देहरादून जिले के न्यायालयों से संबंधित वादों के ई-लोक अदालत में निस्तारण के लिए dlsadeh-uk@nic पर आवेदन कर सकते हैं।
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