लोनिवि के सेवानिवृत्त अभियंता से 15 लाख रुपये की वसूली के आदेश, पढ़िए पूरी खबर

शासन ने लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त सहायक अभियंता लाखीराम जगूड़ी से 15.60 लाख रुपये की वसूली के आदेश जारी किए हैं।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Sat, 14 Dec 2019 07:57 AM (IST) Updated:Sat, 14 Dec 2019 07:57 AM (IST)
लोनिवि के सेवानिवृत्त अभियंता से 15 लाख रुपये की वसूली के आदेश, पढ़िए पूरी खबर
लोनिवि के सेवानिवृत्त अभियंता से 15 लाख रुपये की वसूली के आदेश, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून, राज्य ब्यूरो। शासन ने लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त सहायक अभियंता लाखीराम जगूड़ी से 15.60 लाख रुपये की वसूली के आदेश जारी किए हैं। हरिद्वार जिले के तीन मोटर मार्गों के निर्माण में अनियमितता के आरोपों की जांच में पुष्टि के बाद शासन ने जगूड़ी के खिलाफ यह कदम उठाया है। उनकी ग्रेच्युटी से इस राशि की एकमुश्त वसूली की जाएगी।

हरिद्वार जिले में तीन मोटर मार्गों रूहालकी-सहदेवपुर, पिरान कलियर-मुजाहिदपुर-शक्तिवाला और रायसी-शाहपुर के पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण कार्यों में अनियमितता की बात सामने आई थी। जांच में प्रथम दृष्ट्या आरोपों की पुष्टि के बाद लोनिवि के तत्कालीन सहायक अभियंता लाखीराम जगूड़ी के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई थी। बाद में प्रकरण की जांच मुख्य अभियंता से कराई गई। जगूड़ी को तब आरोपपत्र भी दिया गया।

अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जांचोपरांत इस प्रकरण में पुष्टि हुई कि सहायक अभियंता जगूड़ी ने मानकों के अनुरूप कार्य नहीं कराया है। आगणन में स्वीकृत दरों के सापेक्ष बिना नियमानुसार परीक्षण किए कार्य की त्रुटिपूर्ण दरें पुनर्निर्धारित करने की संस्तुति कर 178.36 लाख की शासकीय हानि पहुंचाई गई। साथ ही अपने पदीय कर्तव्य का निर्वह्न सही ढंग से नहीं किया।

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आदेश के अनुसार सिविल सर्विस रेगुलेशन एक्ट के तहत शासन को हुई हानि के सापेक्ष शेष 50 फीसद का 35 फीसद के सापेक्ष 15.60 लाख की वसूली का निर्णय लिया गया। लोकसेवा आयोग ने भी जगूड़ी पर प्रस्तावित शास्ति पर संस्तुति के साथ ही अनय पक्षों से भी शेष धनराशि की वसूली की सहमति प्रदान की है। आदेश के मुताबिक पिछले वर्ष 31 मई को सेवानिवृत्त हुए जगूड़ी की ग्रेच्युटी से 15.60 लाख की एकमुश्त वसूली की जाएगी।

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