40 रुपये के लिए केले और हो गया 100 रुपये का हुआ चालान, जानिए पूरा मामला
जरा कल्पना करें कि बाजार में आप जितने रुपये का सामान खरीद रहे और उससे ढाई गुना राशि का चालान हो जाए तो कैसा लगेगा। ऐसा ही कुछ सोमवार को शहर में आमजन के साथ हुआ जो प्रतिबंधित पॉलीथिन का उपयोग कर रहे थे।
जागरण संवाददाता, देहरादून। जरा कल्पना करें कि बाजार में आप जितने रुपये का सामान खरीद रहे और उससे ढाई गुना राशि का चालान हो जाए तो कैसा लगेगा। ऐसा ही कुछ सोमवार को शहर में आमजन के साथ हुआ, जो प्रतिबंधित पॉलीथिन का उपयोग कर रहे थे। एक व्यक्ति ने 40 रुपये के एक दर्जन केले लिए और नगर निगम ने पॉलीथिन उपयोग करने पर उसका सौ रुपये का चालान काट दिया। निगम टीम ने पहले दिन नौ व्यक्तियों के चालान किए। आमजन को जागरूक करने के लिए चेतावनी दी गई कि पॉलीथिन का उपयोग बंद कर दें।
राज्य कैबिनेट की ओर से पॉलीथिन और सिंगल यूज प्लास्टिक के सामान पर पिछले दिनों प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी क्रम में नगर निगम ने पिछले हफ्ते से जागरुकता अभियान चलाया हुआ था। पॉलीथिन और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने को लेकर नगर निगम की ओर से शहर के सभी थोक व्यापारियों को नोटिस भी भेजे गए हैं। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने सोमवार एक मार्च से प्रवर्तन की कार्रवाई का आदेश दिया था।
नगर आयुक्त पांडेय ने बताया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उत्पादन करने वाले पर पांच लाख रुपये व परिवहन करने वाले पर दो लाख रुपये जबकि विक्रेता पर एक लाख रुपये जुर्माने का प्राविधान किया गया है। व्यक्तिगत रूप से अगर कोई पॉलीथिन का उपयोग करते पकड़ा जाता है तो उससे सौ रुपये जुर्माना वसूली होगी। जुर्माने की यह राशि पहली मर्तबा पकड़े जाने पर है।
दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि दोगुनी हो जाएगी। सोमवार को निगम टीम ने पॉलीथिन का उपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की। इस दौरान नौ व्यक्तियों का चालान किया व 900 रुपये जुर्माना वसूला गया। व्यापारियों से फिलहाल पॉलीथिन जब्त कर चेतावनी नोटिस दिए जा रहे हैं। हनुमान चौक समेत तिलक रोड, झंडा बाजार और दर्शनीगेट पर प्लास्टिक का थोक व्यापार करने वालों से 50 किलो पॉलीथिन जब्त की गई।
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