अब सरकार के हाथ आई चाबी
नगर निगमों से किसी क्षेत्र को हटाने की चाबी भी अब सरकार के हाथ आ गई है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: नगर निगमों से किसी क्षेत्र को हटाने की चाबी भी अब सरकार के हाथ आ गई है। इसके लिए नगर निगम एक्ट में संशोधन किया गया है, जिसमें किसी क्षेत्र को हटाने का प्रावधान भी शामिल कर दिया गया है। इसे बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई।
नगर निगम एक्ट में प्रावधान था कि सीमा विस्तार में किसी क्षेत्र अथवा गांव को नगर निगम में शामिल तो किया जा सकता है, लेकिन हटाने का अधिकार नहीं था। पूर्व में रुड़की नगर निगम के मामले में तब पेच फंसा था, जब दो गांव उसके दायरे से बाहर कर दिए गए थे। इसे लेकर मामला अदालत भी पहुंचा। इस सबको देखते हुए कैबिनेट ने अब एक्ट में संशोधन कर इसमें किसी क्षेत्र को हटाने का प्रावधान भी शामिल कर लिया है।
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अधिनियम बनेगा मलिन बस्ती अध्यादेश
मलिन बस्तियों के नियमितीकरण से जुड़े मसलों के समाधान के मद्देनजर हाल में सरकार की ओर जारी मलिन बस्ती अध्यादेश को 18 सितंबर से प्रारंभ होने वाले विस सत्र में रखा जाएगा। इसके पास होने के बाद यह अध्यादेश अधिनियम बन जाएगा। अध्यादेश में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण से संबंधित मसलों का तीन साल के भीतर निस्तारण करने की बात कही गई है।