Dehradun Crime News: नोटिस का खौफ दिखाकर सेवानिवृत्त अधिकारी से ठगे साढ़े आठ लाख रुपये, जानिए पूरा मामला

Dehradun Crime News देहरादून में डीईएएल से सेवानिवृत्त एक अधिकारी से नोटिस का डर दिखाकर ठगे साढ़े आठ लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Mon, 27 Sep 2021 09:10 AM (IST) Updated:Mon, 27 Sep 2021 09:10 AM (IST)
Dehradun Crime News: नोटिस का खौफ दिखाकर सेवानिवृत्त अधिकारी से ठगे साढ़े आठ लाख रुपये, जानिए पूरा मामला
डीईएएल से सेवानिवृत्त अधिकारी को नोटिस का खौफ दिखाकर एक व्यक्ति ने आठ लाख 39 हजार रुपये की ठगी की।

जागरण संवाददाता, देहरादून। Dehradun Crime News: रक्षा इलेक्ट्रानिक्स अनुप्रयोग प्रयोगशाला (डीईएएल) से सेवानिवृत्त अधिकारी को नोटिस का खौफ दिखाकर एक व्यक्ति ने आठ लाख 39 हजार रुपये की ठगी कर ली। डालनवाला कोतवाली पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। करनपुर निवासी 78 वर्षीय सुशील कुमार शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह डीईएएल से सेवानिवृत्त हैं। वह वाटिका शृंगार नाम से एक फर्म संचालित करते थे।

फर्म से सरकारी कार्यालयों में पेड़-पौधों की देखभाल करते थे। स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते वर्ष 2016 में उन्होंने फर्म बंद कर दी। इसके बाद 20 मार्च 2021 को उन्हें इंप्लाइज स्टेट इंश्योरेंस कंपनी (ईएसआइसी) प्रेमनगर की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ। पत्र अंग्रेजी में होने के कारण वह समझ नहीं पाए। ऐसे में वह पत्र को लेकर अपने अधिवक्ता विपिन कुमार के घर गए। वहां जाकर पता चला कि विपिन कुमार की मृत्यु हो चुकी है। विपिन कुमार के बेटे विथलेश यदुवंशी निवासी करनपुर ने बताया कि वह उनका सारा काम खुद ही कर देगा। बुजुर्ग ने विथलेश को पत्र दिखाया और बताया कि उनकी फर्म 2016 में बंद हो चुकी है। बावजूद इसके ईएसआइसी की ओर से पत्र भेजा गया है।

विथलेश ने पत्र लेकर 23 मार्च 2021 को ईएसआइसी को एक जवाब बनाकर भेज दिया और मामले को निपटाने का आश्वासन देकर 15 दिन बाद आने को कहा। 15 दिन बाद जब बुजुर्ग ने विथलेश से संपर्क किया तो विथलेश ने ईएसआइसी का फर्जी पत्र दिखाया, जिसमें 19 लाख की रिकवरी व कुछ आइपीसी की धाराओं का विवरण था। पत्र को आधार बनाकर विथलेश ने बताया कि यह धनराशि 31 जुलाई 2021 तक जमा करनी होगी, नहीं तो कार्रवाई होगी। इसमें घर की कुर्की व पेंशन जब्त हो जाएगी। बुजुर्ग को डराया कि उन्हें जेल भी हो सकती है। साथ ही 100 फीसद पेनाल्टी देनी पड़ेगी, जो कि 38 लाख होगी।

विथलेश ने रिकवरी की रकम के नाम पर बुजुर्ग से 23 मार्च से 22 जुलाई तक आठ लाख 39 हजार रुपये ले लिए। इसमें बुजुर्ग की पूरी जमा पूंजी खत्म हो गई। एफडी भी टूट गई। इसके बाद बुजुर्ग ने विथलेश से रिकवरी के रूप में अदा की गई धनराशि की पक्की रसीद मांगी तो उसने घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया और जान से मारने की धमकी दी।

इसके बाद बुजुर्ग अपने छोटे बेटे के साथ बीती नौ अगस्त को ईएसआइसी प्रेमनगर गए तो वहां पता चला कि कंपनी ने उन्हें कोई रिकवरी नोटिस जारी नहीं किया। उन्हें भेजे गए पत्र में आनलाइन रजिस्ट्रेशन का फार्मेट था, जो कंपनी से वर्तमान या पूर्व में संबद्ध सभी फर्मों को भेजा गया है। इस मामले की जांच कर रहे एसआइ दीपक सिंह रावत ने बताया कि विथलेश यदुवंशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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