चरस के साथ पकड़े गए शख्स की गिरफ्तारी के समय को लेकर अदालत में घिरी पुलिस, जानिए पूरा मामला
चरस के साथ पकड़े गए व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय को लेकर सेलाकुई थाना पुलिस अदालत में घिर गई है। आरोपित ने अदालत को बताया कि उसे दोपहर ढाई बजे गिरफ्तार किया गया जबकि पुलिस के अभिलेखों में यह समय शाम का 725 दर्ज है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। चरस के साथ पकड़े गए व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय को लेकर सेलाकुई थाना पुलिस अदालत में घिर गई है। आरोपित ने अदालत को बताया कि उसे दोपहर ढाई बजे गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस के अभिलेखों में यह समय शाम का 7:25 दर्ज है। अब विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुबीर कुमार की अदालत ने एसएसपी को आदेश जारी किया है कि किसी राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त कर फैक्ट्री से सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराई जाए।
बीते वर्ष 16 दिसंबर को सेलाकुई थाना पुलिस ने रोहन कुमार को 252 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। मंगलवार को आरोपित पक्ष की ओर से अधिवक्ता गौरव शर्मा ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसमें आरोपित ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने उसे 16 दिसंबर को सेलाकुई स्थित इंडिया ग्यालकोज फैक्ट्री से दोपहर ढाई बजे गिरफ्तार किया। वहीं, पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी का समय उसी दिन शाम 7.25 बजे और स्थल एबीसी बैरिंग कंपनी के पास बताया।
आरोपित का यह भी कहना है कि गिरफ्तारी वाले दिन उसने फैक्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपस्थिति भी दर्ज की थी। गिरफ्तारी के दौरान की रिकॉर्डिंग फैक्ट्री के सीसीटीवी फुटेज में मिल सकती है। वहीं, विवेचक ने रिपोर्ट दी है कि उस दिन आरोपित ने फैक्ट्री में कार्य करने के बाद दो बजे गेट पास लिया था। जबकि, कंपनी का कहना है कि उनके पास 15 दिन की सीसीटीवी फुटेज का डाटा ही सुरक्षित रहता है। इसलिए 16 दिसंबर की सीसीटीवी फुटेज का डाटा उपलब्ध नहीं है।
इसपर अधिवक्ता गौरव शर्मा ने अदालत में दलील दी कि पुलिस भ्रमित करने के उद्देश्य से ऐसी रिपोर्ट दे रही है। सीसीटीवी फुटेज का डाटा कंपनी में एक महीने तक सुरक्षित रखा जाता है। अगर तत्काल आदेश दिए जाएं तो कंपनी से सीसीटीवी फुटेज का डाटा प्राप्त किया जा सकता है। अदालत ने उनकी यह दलील स्वीकार कर एसएसपी को आदेश दिया है कि 14 जनवरी तक कोर्ट में सीसीटीवी की फुटेज दाखिल की जाए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जिस अधिकारी को इस काम के लिए नियुक्त किया जाए, उसका सेलाकुई थाने से कोई संबंध नहीं होना चाहिए।