शिक्षक पति की हत्या में पत्नी व उसके प्रेमी पुलिसकर्मी को आजीवन कारावास, जानिए पूरा मामला

शिक्षक पति की हत्या के मामले में अपर जिला जज चतुर्थ चंद्रमणि राय की कोर्ट ने मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि शिक्षक की हत्या गला घोंटकर की गई है।

By Sumit KumarEdited By: Publish:Thu, 02 Sep 2021 05:16 PM (IST) Updated:Thu, 02 Sep 2021 09:59 PM (IST)
शिक्षक पति की हत्या में पत्नी व उसके प्रेमी पुलिसकर्मी को आजीवन कारावास, जानिए पूरा मामला
कोर्ट ने मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जागरण संवाददाता, देहरादून : शिक्षक पति की हत्या के मामले में अपर जिला जज चतुर्थ चंद्रमणि राय की अदालत ने मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी को उम्रकैद और 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। महिला अपने पति से इतनी नफरत करती थी कि घटना के बाद उसने अपनी जेठानी को फोन कर कहा कि उसने एक राक्षस को मरवा दिया है। इस मामले में कोर्ट ने आरोपितों को 31 अगस्त को दोषी माना था। सजा पर फैसला गुरुवार को हुआ।

15 जून, 2018 की रात पुलिस को रिंग रोड स्थित कृषि भवन के पास एक कार में व्यक्ति का शव मिला था। दूसरे दिन शव की पहचान शिक्षक किशोर चौहान निवासी रायपुर के रूप में हुई। रायपुर थाना पुलिस ने 16 जून, 2018 को मृतक के भाई डालनवाला निवासी आनंद सिंह चौहान की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। शासकीय अधिवक्ता जेके जोशी ने बताया कि किशोर चौहान देवप्रयाग स्थित राजकीय इंटर कालेज, सजवाण काडा में शिक्षक थे। कार से शराब की बोतलें भी बरामद हुई थीं। शुरुआत में पुलिस यह मान कर चल रही थी कि अधिक शराब पीने के कारण शिक्षक की मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि शिक्षक की गला घोंटकर हत्या की गई है।

ऐसे में पुलिस ने जांच की तो आराघर के पास सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि उनकी कार में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। पुलिस ने 17 जून 2018 को सीसीटीवी फुटेज व काल डिटेल के आधार पर हत्या के आरोप में किशोर चौहान की पत्नी स्नेहलता और उसके प्रेमी हरिद्वार में तैनात पुलिस सिपाही अमित पार्ले को गिरफ्तार कर लिया। स्नेहलता राजकीय इंटर कालेज, शिवालीधार में गणित की अध्यापिका थी। पूछताछ में स्नेहलता ने बताया कि वह अमित पार्ले को पहले से जानती थी और दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। वह एक बार देहरादून के एक होटल में भी ठहरे थे। पति को रास्ते से हटाने के लिए उनकी हत्या अमित के हाथों कराई।

इसके लिए दोनों ने फोन पर बात कर योजना बनाई और 15 जून, 2018 को कार में सवार हो गए। आराघर के पास स्नेहलता तो गाड़ी से उतर गई, लेकिन अमित शराब पीने के लिए किशोर चौहान के साथ रिंग रोड तक गया। यहां जब किशोर को ज्यादा नशा चढ़ गया तो अमित ने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मुकदमे में कुल 36 गवाह और 100 से अधिक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं।

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पुलिस को मोबाइल फोन से मिली लीड

अधिवक्ता जोशी ने बताया कि घटना में एक सिम का इस्तेमाल हुआ था। उस नंबर से 15 जून को स्नेहलता को फोन किया गया था। जब फोन की डिटेल व लोकेशन खंगाली गई तो उसकी लोकेशन हरिद्वार से देहरादून व देहरादून से हरिद्वार पाई गई। इसके बाद स्नेहलता ने खुद भी कबूल किया था कि पति की हत्या उसी ने ही करवाई है।

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