बीमा कंपनी को करना होगा क्लेम का भुगतान

जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में बीमा कंपनी को 20 फीसद कटौती के साथ क्लेम अदायगी का आदेश दिया है। कंपनी ने यह कहकर क्लेम निरस्त कर दिया था कि उपभोक्ता ने प्रपोजल फॉर्म में गलत जानकारी अंकित की।

By Sumit KumarEdited By: Publish:Tue, 09 Feb 2021 06:20 AM (IST) Updated:Tue, 09 Feb 2021 06:20 AM (IST)
बीमा कंपनी को करना होगा क्लेम का भुगतान
जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में बीमा कंपनी को 20 फीसद कटौती के साथ क्लेम अदायगी का आदेश दिया।

जागरण संवाददाता, देहरादून : जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में बीमा कंपनी को 20 फीसद कटौती के साथ क्लेम अदायगी का आदेश दिया है। कंपनी ने यह कहकर क्लेम निरस्त कर दिया था कि उपभोक्ता ने प्रपोजल फॉर्म में गलत जानकारी अंकित की। जिस कारण उन्हें नो क्लेम बोनस का लाभ देते हुए प्रीमियम में छूट दी गई।

कुंज विहार बंजारावाला निवासी ऋषि ढौंडियाल ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से अपनी कार का 4,50,000 रुपये का बीमा कराया था। बीमा अवधि में उनकी कार देहरादून जू के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई और कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने बीमा कंपनी से क्षतिग्रस्त गाड़ी का क्लेम मांगा, पर बीमा कंपनी ने नो क्लेम बोनस का मुद्दा उठा दिया। फोरम के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दुग्ताल और सदस्य विमल प्रकाश नैथानी ने मामले की सुनवाई की। बीमा कंपनी ने फोरम में कहा कि परिवादी ने बीमा पॉलिसी क्रय करते प्रपोजल फॉर्म में गलत जानकारी अंकित की।

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जिस कारण उन्हें प्रीमियम में छूट दी गई। फोरम ने माना कि कम प्रीमियम के मुताबिक परिवादी को 20 फीसद कटौती के साथ क्लेम की अदायगी की जानी चाहिए। बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह 3,84,000 रुपये की धनराशि में 20 फीसद कटौती कर 3,07,200 रुपये उपभोक्ता को अदा करे। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के तौर पर 10 हजार और वाद व्यय के पांच हजार रुपये देने के आदेश भी दिए हैं।

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