Uttarakhand Tourist Guidelines: अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं उत्तराखंड, कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट जरूर रखें अपने साथ; यहां भी कराना होगा पंजीकरण
Uttarakhand Tourist Guidelines कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद किए जाने के बाद रेल यात्रियों के लिए भी कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। ट्रेन से देहरादून आने के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। Uttarakhand Tourist Guidelines कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद किए जाने के बाद रेल यात्रियों के लिए भी कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। ट्रेन से देहरादून आने के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है। साथ ही यात्री को स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट पर पंजीकरण भी कराना होगा। रेलवे ने उत्तराखंड पुलिस के दिशा-निर्देश के क्रम में यह गाइडलाइन जारी की है।
उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल की वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक रेखा शर्मा ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस के महानिरीक्षक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) वी मुरुगेशन की ओर से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए है। बताया कि उच्चतम न्यायालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में इस वर्ष 25 जुलाई से छह अगस्त तक होने वाले कांवड़ मेले पर रोक लगा दी गई है।
इस बीच कांवड़ यात्रियों के उत्तराखंड आने की आशंका के चलते राज्य सरकार की ओर से रेल यात्रियों के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। रेल से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से निगेटिव 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लाने के साथ ही www.smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण कराना भी अनिवार्य है।
उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को एसएमएस व आइआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। साथ ही महत्वपूर्ण स्टेशनों पर अनाउंसमेंट के जरिये कांवड़ यात्रा के रद होने व अन्य निर्देशों से अवगत कराया जा रहा है। इसके अलावा अन्य राज्यों से ट्रेन से आने वाले यात्रियों को सूचित करने के लिए मुख्यालय को अवगत कराया गया है। ताकि संबंधित जोनल रेलवे को इस बाबत निर्देशित किया जा सके।
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