रोडवेज बस के चालक या परिचालक ने ट्रैफिक नियम तोड़ा तो वेतन से होगी वसूली

अब रोडवेज बस के चालक या परिचालक ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो जुर्माना उनके वेतन से वसूला जाएगा। इस बाबत प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने आदेश जारी किए हैं।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Sat, 21 Sep 2019 01:31 PM (IST) Updated:Sat, 21 Sep 2019 09:01 PM (IST)
रोडवेज बस के चालक या परिचालक ने ट्रैफिक नियम तोड़ा तो वेतन से होगी वसूली
रोडवेज बस के चालक या परिचालक ने ट्रैफिक नियम तोड़ा तो वेतन से होगी वसूली

देहरादून, जेएनएन। अब रोडवेज बस के चालक या परिचालक ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो जुर्माना उनके वेतन से वसूला जाएगा। इस बाबत प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने आदेश जारी किए हैं ताकि नए मोटर वाहन अधिनियम का सख्ती से पालन हो सके।

परिवहन निगम के अधिकारियों के मुताबिक रोडवेज बसें दूसरे राज्यों में ट्रैफिक नियमों जैसे ट्रैफिक सिग्नल का पालन नहीं करना, जेब्रा क्रासिंग के आगे तक वाहन ले जाना, ओवर स्पीड में बसों को भगाना आदि का उल्लंघन करती हैं। बाद में इनका चालान होता है और जुर्माना परिवहन निगम को भुगतना होता है। हाल ही में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर जुर्माने की राशि 10 गुना तक बढ़ा दी गई है। इसके बाद प्रबंधन भी सख्त हो गया है। प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने आदेश जारी किए हैं कि यदि किसी भी बस के चालक परिचालक ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो चालान की राशि उनके वेतन से वसूली जाएगी।

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उन्होंने अधिकारियों को सभी बसों की रजिस्ट्रेशन कॉपी, परमिट की सत्यापित फोटो कॉपी रखने, चालक परिचालक को नशे में बस नहीं चलाने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चालकों की लाइसेंस की जांच भी करने के निर्देश दिए हैं। इस बाबत सभी डीजीएम, आरएम, एआरएम को चेकिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। बताया कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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