आयकर दाता हैं तो नहीं मिलेगी उद्यान सब्सिडी
अगर आप आयकरदाता हैं तो निकट भविष्य में उद्यान विभाग की 10 लाख से अधिक की व्यक्तिगत योजनाओं में आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी।
राज्य ब्यूरो, देहरादून
अगर आप आयकरदाता हैं तो निकट भविष्य में उद्यान विभाग की 10 लाख से अधिक की व्यक्तिगत योजनाओं में आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। औद्यानिकी योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों को जोड़ने के मकसद से सरकार यह कदम उठाने जा रही है। उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने इस संबंध में विभागीय सचिव को जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
उद्यान विभाग के अंतर्गत पॉलीहाउस, नर्सरी स्थापना, खाद-बीज समेत विभिन्न योजनाओं में 25 से लेकर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। कई मौकों पर ये बात सामने आई है कि आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति तो इन योजनाओं में सब्सिडी का लाभ उठा लेते हैं, मगर जो वास्तव में जरूरतमंद हैं वे योजना में लाभान्वित नहीं हो पाते। इस सबको देखते हुए सरकार अब औद्यानिकी की योजनाओं में आयकरदाताओं को सब्सिडी न देने पर गंभीरता से विचार कर रही है।
उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार यदि कोई व्यक्ति विभागीय योजनाओं का लाभ उठा रहा है और वह पहले से ही आयकरदाता है तो उसे सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इसके लिए 10 लाख से अधिक की योजनाओं को पैमाना रखने पर विचार किया जा रहा है। यानी, आयकर देने वाले व्यक्ति को यदि 10 लाख से ऊपर की योजना मंजूर हुई है तो उसे सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विभागीय सचिव को प्रस्ताव जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। फिर इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल के परवान चढ़ने पर ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद व्यक्तियों को औद्यानिकी की योजनाओं से जोड़ने में मदद मिलेगी।