Corona Curfew In Dehradun: देहरादून में 21 मई को तीन घंटे खुलेंगे किराना स्टोर, जानिए पूरी गाइडलाइन

Corona Curfew In Dehradun दून में भी कोरोना कर्फ्यू 25 मई सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि किराना स्टोर 21 मई को सुबह सात से 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। इससे पहले तीन दिन के अंतराल पर 14 मई को स्टोर खोले गए थे।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Tue, 18 May 2021 09:19 AM (IST) Updated:Tue, 18 May 2021 09:19 AM (IST)
Corona Curfew In Dehradun: देहरादून में 21 मई को तीन घंटे खुलेंगे किराना स्टोर, जानिए पूरी गाइडलाइन
सोमवार को सुबह के वक्त तिलक रोड पर लगी फल-सब्जी की ठेलियों से खरीदारी करते लोग।

जागरण संवाददाता, देहरादून। दून में भी कोरोना कर्फ्यू 25 मई सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, किराना स्टोर 21 मई को सुबह सात से 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। दूनवासी मानकर चल रहे थे कि जिस तरह 10 मई से दोबारा बढ़ाए गए कर्फ्यू में किराना स्टोर खोलने की अनुमति दी गई थी, उसी तरह 18 मई यानी सोमवार को भी किराना स्टोर खोले जाएंगे। हालांकि, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिहाज से ऐसी कोई ढील नहीं दी गई। यह पहली दफा होगा, जब किराना स्टोर छह दिन के अंतराल पर खोले जाएंगे। इससे पहले तीन दिन के अंतराल पर 14 मई को स्टोर खोले गए थे।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक शासन के आदेश के क्रम में फल-सब्जी, दूध व सरकारी राशन के प्रतिष्ठान पूर्व की भांति रोजाना सुबह सात से 10 बजे तक खोले जाएंगे। इसके अलावा पशु चारे व इससे संबंधित प्रतिष्ठानों को भी रोजाना सुबह सात से 10 बजे तक खोला जा सकेगा। होटल व रेस्तरां को भी सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खोलने की छूट दी गई है। इसी तरह परचून संबंधी सामान भी होम डिलीवरी के माध्यम से भेजा जा सकता है। कर्फ्यू के आदेश में सभी संशोधित नियम दून पर भी लागू माने जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए प्रविधानों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट, सभी उपजिलाधिकारी व पुलिस को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

आवश्यक सेवा को छोड़ सभी कार्यालय रहेंगे बंद

इस दफा फिर से सभी कार्यालयों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। सिर्फ आवश्यक सेवा से संबंधित कार्यालय जैसे कलक्ट्रेट, इससे संबंधित कार्यालय, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसे कार्यालय ही खोले जा सकेंगे।

वाहनों का संचालन रहेगा बंद

कर्फ्यू के दौरान निजी वाहनों का संचालन बंद किया गया है। हालांकि, अन्य राज्य व शहरों से बस, ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले व्यक्तियों को छूट रहेगी। इन्हें यात्रा के टिकट दिखाकर जाने दिया जाएगा। कर्फ्यू में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के तहत सिटी बस, विक्रम, ऑटो, टाटा-मैजिक व मैक्सी कैब का संचालन शहर के भीतर प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्ति इनका प्रयोग वाजिब दस्तावेज दिखाने पर कर सकेंगे।

दून में कर्फ्यू के चरण व प्रतिबंध

26 अप्रैल से पहले रात्रि कर्फ्यू देर शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक लागू किया गया। इसके साथ ही देहरादून नगर निगम व ऋषिकेश नगर निगम में शनिवार व रविवार को सप्ताहिक कर्फ्यू लागू किया गया। 26 अप्रैल से तीन मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू (सिर्फ आवश्यक प्रकृति के प्रतिष्ठान चार बजे तक खोलने की छूट, सरकारी कार्यालय भी बंद) 29 अप्रैल से सरकारी कार्यालय खोलने के आदेश। दो मई से दून के अन्य नगर निकायों में भी कोरोना कर्फ्यू लागू। तीन मई से छह मई तक आवश्यक प्रकृति के प्रतिष्ठान दोपहर 12 बजे तक खोलने की छूट छह मई से 10 मई सुबह पांच बजे तक अधिकतर प्रतिबंध यथावत, कार्यालय बंद। 10 से 18 मई तक किराना स्टोर खोलने के दिन कम किए, अन्य आवश्यक सेवा के प्रतिष्ठानों का समय सुबह सात से 10 बजे तक। 18 मई से 25 मई तक लागू कर्फ्यू में प्रतिबंध और कड़े किए गए हैं।

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