कोरोना कर्फ्यू में देहरादून में आज एक बजे तक खुलेंगी परचून की दुकानें, जानिए पूरी गाइडलाइन
शासन के आदेश के क्रम में देहरादून जिला प्रशासन ने भी कोरोना कर्फ्यू 18 मई की सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया है। इस कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध को और कड़ा कर दिया गया है। इस आठ दिन की अवधि में परचून की दुकानें सिर्फ दो दिन खोली जाएंगी।
जागरण संवाददाता, देहरादून। शासन के आदेश के क्रम में देहरादून जिला प्रशासन ने भी कोरोना कर्फ्यू 18 मई की सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया है। इस कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध को और कड़ा कर दिया गया है। इस आठ दिन की अवधि में परचून की दुकानें सिर्फ दो दिन खोली जाएंगी। लोग आवश्यक वस्तुएं खरीद सकें, इसके लिए सुबह छह बजे से दोपहर एक बजे तक परचून की दुकानों को खोला जा सकता है। इसके बाद ये प्रतिष्ठान चौथे दिन 14 मई को खोले जाएंगे। तब परचून की दुकानें भी सुबह सात से दोपहर 12 बजे तक खोली जा सकेंगी।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव के आदेश के मुताबिक कोरोना कर्फ्यू में सिर्फ फल-सब्जी, दूध, मीट/मछली की दुकानें व पशु चारे और इससे संबंधित प्रतिष्ठान रोजना खोले जा सकेंगे। इन्हें सुबह सात से 10 बजे तक ही खोलने की छूट दी गई है। होटल व रेस्तरां को भी सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खोलने की छूट दी गई है।
इसी तरह परचून संबंधी सामान भी होम डिलीवरी के माध्यम से भेजा जा सकता है। उधर, कोरोना की जांच कराने वाले व्यक्तियों या वैक्सीनेशन के लिए आवागमन की छूट रहेगी। हालांकि, इसके लिए वाजिब दस्तावेज प्रस्तुत करना जरूरी होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए प्रविधानों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट, सभी उपजिलाधिकारी व पुलिस को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
आवश्यक सेवा को छोड़ सभी कार्यालय रहेंगे बंद
इस दफा फिर से सभी कार्यालयों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। सिर्फ आवश्यक सेवा से संबंधित कार्यालय जैसे कलेक्ट्रेट, इससे संबंधित कार्यालय, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसे कार्यालय ही खोले जा सकेंगे।
कर्फ्यू में इन्हें रहेगी छूट
दून में कर्फ्यू के चरण व प्रतिबंध
वाहनों का संचालन रहेगा बंद
कर्फ्यू के दौरान निजी वाहनों का संचालन बंद किया गया है। हालांकि, अन्य राज्य व शहरों से बस, ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले व्यक्तियों को छूट रहेगी। इन्हें यात्रा के टिकट दिखाकर जाने दिया जाएगा। कर्फ्यू में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के तहत सिटी बस, विक्रम, ऑटो, टाटा-मैजिक व मैक्सी कैब का संचालन शहर के भीतर प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्ति इनका प्रयोग वाजिब दस्तावेज दिखाने पर कर सकेंगे।
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