उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए सरकार ने जारी किए 31 करोड़, पढ़िए पूरी खबर

त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्मिकों को वेतन-भत्तों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मानदेय भुगतान में धन की कमी की समस्या दूर की गई है

By Raksha PanthariEdited By: Publish:Tue, 11 Aug 2020 08:29 PM (IST) Updated:Tue, 11 Aug 2020 08:29 PM (IST)
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए सरकार ने जारी किए 31 करोड़, पढ़िए पूरी खबर
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए सरकार ने जारी किए 31 करोड़, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्मिकों को वेतन-भत्तों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मानदेय भुगतान में धन की कमी की समस्या दूर की गई है। सरकार ने तीनों पंचायतों को करीब 31.09 करोड़ धनराशि जारी कर दी। वित्त सचिव अमित नेगी ने जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और ग्राम पंचायतों को धनराशि देने के अलग-अलग आदेश पंचायतीराज निदेशक को जारी किए। 

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की पांचवीं किस्त मिलने से त्रिस्तरीय पंचायतों को बड़ी राहत मिलना तय है। इस धनराशि में से सबसे पहले कार्मिकों के वेतन-भत्ते, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ व कनिष्ठ उप प्रमुख और सदस्य, ग्राम पंचायतों के प्रधान और उप प्रधान के मानदेय का भुगतान होगा।

शेष धनराशि का 50 फीसद जलापूर्ति पर खर्च किया जा सकेगा। इसके बाद धनराशि बचने पर उसे सीवरेज व ठोस कूड़ा प्रबंधन, जल निकासी व स्वच्छता, सामुदायिक परिसंपत्तियों के रखरखाव, स्ट्रीट लाइट, आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण या अतिरिक्त कक्षों के निर्माण व सामुदायिक भवन निर्माण पर खर्च किया जाएगा। खर्च का उपयोगिता प्रमाणपत्र 30 सितंबर तक पंचायतीराज निदेशक को मुहैया कराने की जिम्मेदारी जिला पंचायतीराज अधिकारी पर होगी। इसके बाद ही पंचायतों को अगली किस्त जारी की जाएगी।  

सभी 13 जिला पंचायतों को 14 करोड़ 21 लाख 61 हजार रुपये जारी किए गए हैं। 95 क्षेत्र पंचायतों को सात करोड़ 23 लाख 78 हजार रुपये और 7791 ग्राम पंचायतों को नौ करोड़ 65 लाख और 12 हजार रुपये मिले हैं। वेतन-मानदेय के बाद शेष धनराशि का 20 फीसद कोरोना महामारी से बचाव को प्रचार-प्रसार, सैनिटाइजेशन और महामारी से संबंधित अन्य कार्यों पर खर्च करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है। ग्राम पंचायतों को जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र, स्टेशनरी आदि खर्च के लिए न्यूनतम 500 रुपये से 1000 रुपये हर महीने खर्च की अनुमति दी गई है। 

जिला पंचायतों को जारी धनराशि का ब्योरा: (करोड़ रुपये में)

जिले, धनराशि

अल्मोड़ा, 1.02

बागेश्वर, 0.63

चमोली, 1.05

चंपावत, 0.46

देहरादून, 1.63

हरिद्वार, 2.37

नैनीताल, 0.92

पौड़ी, 1.32

पिथौरागढ़, 0.91

रुद्रप्रयाग, 0.50

टिहरी, 1.05

ऊधमसिंहनगर, 1.56

उत्तरकाशी, 0.73

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जिला पंचायतें बढ़ाएं 10 फीसद राजस्व 

जिला पंचायतों को हर वर्ष कर राजस्व में 10 फीसद वृद्धि करनी होगी। साथ ही यह सूचना 15 दिसंबर तक पंचायतीराज निदेशक को देनी होगी।

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