दून विवि संशोधित एक्ट की अधिसूचना जारी

राज्य ब्यूरो, देहरादून: दून विश्वविद्यालय में अब कुलसचिव की नियुक्ति का अधिकार सरकार को मिल गया ह

By JagranEdited By: Publish:Sun, 13 May 2018 03:00 AM (IST) Updated:Sun, 13 May 2018 03:00 AM (IST)
दून विवि संशोधित एक्ट  की अधिसूचना जारी
दून विवि संशोधित एक्ट की अधिसूचना जारी

राज्य ब्यूरो, देहरादून: दून विश्वविद्यालय में अब कुलसचिव की नियुक्ति का अधिकार सरकार को मिल गया है। दून विश्वविद्यालय संशोधित अधिनियम के संबंध में शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में कुलसचिव की नियुक्ति को लेकर अनिश्चितता खत्म होना तय हो गया है। उच्च शिक्षा महकमे ने इस संबंध में पत्रावली को आगे बढ़ा दिया है।

दून विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार के बीच तकरार का भी पटाक्षेप हो गया है। विश्वविद्यालय में वित्त विभाग की ओर से कराए गए ऑडिट में धांधलियां सामने आने के बाद शासन ने बतौर कुलसचिव सुधीर बुड़कोटी को नियुक्त किया था। इस नियुक्ति का तत्कालीन प्रभारी कुलपति ने यह कहते हुए विरोध किया था कि विश्वविद्यालय अधिनियम में कुलसचिव की नियुक्ति का अधिकार सरकार को नहीं, बल्कि कुलपति को है। बाद में विश्वविद्यालय के ही शिक्षकों की ओर से इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने कुलसचिव की नियुक्ति पर स्थगनादेश दिया था। इस स्थगनादेश के चलते सुधीर बुड़कोटी की कुलसचिव के रूप में तैनाती अधर में लटक गई थी।

विश्वविद्यालय में कुलसचिव की नियुक्ति को लेकर विवाद सरकार को सख्त नागवार गुजरा। इसके बाद सरकार ने दून विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन विधेयक को विधानसभा से पारित कराया। उक्त विधेयक राजभवन से मंजूरी के बाद अब अधिनियम की शक्ल ले चुका है। संशोधित अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए उच्च शिक्षा अपर मुख्य सचिव डॉ रणवीर सिंह ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद कुलसचिव के रूप में सुधीर बुड़ाकोटी की वापसी का रास्ता साफ हो गया है। विभाग संशोधित अधिनियम को लेकर हाईकोर्ट से स्थगनादेश को हटाने की तैयारी में जुट गया है। शासन स्तर पर कुलसचिव की नियुक्ति की पत्रावली का मूवमेंट भी शुरू हो गया है।

chat bot
आपका साथी