फर्जी दस्तावेज तैयार पर दूसरे को बेच दी महिला की जमीन

हरियाणा की रहने वाली एक महिला की जमीन जालसाजों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर किसी और को बेच दी। एसआइटी जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

By BhanuEdited By: Publish:Mon, 10 Dec 2018 12:36 PM (IST) Updated:Mon, 10 Dec 2018 12:36 PM (IST)
फर्जी दस्तावेज तैयार पर दूसरे को बेच दी महिला की जमीन
फर्जी दस्तावेज तैयार पर दूसरे को बेच दी महिला की जमीन

देहरादून, जेएनएन। हरियाणा की रहने वाली एक महिला की जमीन जालसाजों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर किसी और को बेच दी। महिला को जब अपनी जमीन पर किसी शख्स के निर्माण किए जाने की जानकारी मिली तो उन्होंने इसकी शिकायत एसआइटी से की। एसआइटी जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि होने पर राजपुर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस के अनुसार, आरती बब्बर पत्नी विवेक बब्बर निवासी पालम विहार, गुरुग्राम, हरियाणा ने वर्ष 1996 में डांडा धोरण राजपुर में त्रिलोकी नाथ टंडन निवासी राजेंद्र नगर से जमीन खरीदी थी। राजस्व अभिलेखों में भी आरती का नाम भूमि के स्वामी के तौर पर दर्ज है। 

कुछ महीने पहले वह देहरादून आईं तो देखा कि उनकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने रजिस्ट्री आफिस जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि किसी ने उनकी जमीन यासिर कुद्दूस व वासित कुददूस पुत्र अब्दुल कुद्दूस निवासी मेरठ बेच दी है। 

विक्रयकर्ता की जगह पर नाम तो उनका है, लेकिन फोटो किसी और महिला की मिली। पता चला कि यह जमीन 12 लाख रुपये में बेची गई है। एसओ राजपुर अरविंद सिंह ने बताया कि मामले में यासिर व अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर विवेचना आरंभ कर दी गई है।

कंपनी के अकाउंटेंट पर मुकदमा

एक निजी कंपनी के सीईओ ने अपने अकाउंटेंट पर धोखाधड़ी और गबन का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार, सीईओ विजेंद्र चौहान निवासी आइटी पार्क, सहस्रधारा रोड का आरोप है कि 2013 से अकाउंटेंट का काम कर रहा युवक संदीप मल्होत्रा निवासी एमडीडीए कॉलोनी, आइएसबीटी ने वर्ष 2017-18 के बीच एसबीआइ में जमा होने वाली टीडीएस की रकम में हेराफेरी की है। आरोप है कि उसने कंपनी में बैंक का फर्जी चालान जमा कर रुपये हड़प लिए। मामले में संदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

जमीन धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

जमीन धोखाधड़ी के एक मामले में पटेलनगर पुलिस ने रविवार को मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा एसआइटी जांच के बाद फर्जीवाड़ा सही पाए जाने पर दर्ज किया गया है। वादी सलाउद्दीन का निवासी ब्राह्मणवाला का आरोप है कि नूर हसन, चंगेज खान व फिरोज खान आदि निवासी गण धर्मपुर थाना नेहरू कॉलोनी से हरिद्वार बाइपास पर 36 बीघा जमीन खरीदी गई थी, लेकिन 74 लाख 50 हजार रुपये लेने के बाद भी केवल दस बीघा जमीन पर ही कब्जा दिया।

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