ऋषिकेश में फल सब्जी विक्रेता के थोक पर्चा ना दिखाने पर होगा जुर्माना

कोविड कर्फ्यू की आड़ में मनमानी कर रहे फल सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता में चार विभागों की समिति गठित की गई है। फुटकर विक्रेता थोक मंडी से खरीदे गए माल का पर्चा यदि साथ नहीं रखता है तो उस पर जुर्माना किया जाएगा।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Mon, 10 May 2021 02:03 PM (IST) Updated:Mon, 10 May 2021 02:03 PM (IST)
ऋषिकेश में फल सब्जी विक्रेता के थोक पर्चा ना दिखाने पर होगा जुर्माना
सोमवार को नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त नरेंद्र सिंह क्वीरियाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। कोविड कर्फ्यू की आड़ में मनमानी कर रहे फल सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही के लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता में चार विभागों की समिति गठित की गई है। फुटकर विक्रेता थोक मंडी से खरीदे गए माल का पर्चा यदि साथ नहीं रखता है तो उस पर जुर्माना किया जाएगा।नगर और आसपास क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कॉविड कोविड कर्फ्यू लागू किया गया है। फल एवं सब्जी विक्रेता दोगुना कीमत पर माल बेच रहे हैं। थोक मंडी की ओर से जो रेट प्रति दिन सर्वजनिक किया जाता है उसमें और फुटकर रेट में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, जिसके लिए नगर निगम प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाए हैं। 

सोमवार को नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त नरेंद्र सिंह क्वीरियाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिसमें थोक मंडी और फुटकर फल सब्जी विक्रेता समिति के पदाधिकारी, कृषि उत्पादन मंडी समिति के पदाधिकारी और नगर निगम के सफाई निरीक्षक शामिल हुए। इस दौरान नगर आयुक्त की अध्यक्षता में राजस्व विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, बाट माप विभाग और नगर निगम के अधिकारियों की टीम गठित की गई। नगर आयुक्त ने बताया कि यह टीम प्रतिदिन पूरे क्षेत्र में घूम कर ज्यादा दाम वसूल करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करेगी। 

उन्होंने बताया कि बड़ी मंडी से जो भी माल खरीदा जाएगा उस पर फुटकर विक्रेता 30 प्रतिशत तक ही लाभांश जोड़कर अपने माल की बिक्री करेंगे। प्रत्येक फुटकर व्यापारी को बड़ी सब्जी मंडी में संबंधित फर्म का पर्चा अपने पास रखना होगा। यदि किसी के पास यह पर्चा नहीं मिलेगा तो उस पर भी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बड़ी मंडी परिसर में जो बड़े व्यापारी छोटे व्यापारी से अत्यधिक दाम वसूलते हैं उनके खिलाफ कृषि उत्पादन मंडी समिति कार्यवाही करेगी। मंडी परिसर से बाहर नगर निगम और विभागों की टीम कार्यवाही करेगी।कार्यवाही में 500 से 2000 रुपया तक जुर्माना वसूला जाएगा।

नगर आयुक्त ने बताया कि मौके पर जांच करने गई टीम के साथ यदि कोई व्यापारी विवाद करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। प्रत्येक फुटकर विक्रेता को अपनी दुकान या रेहडी में फल एवं सब्जी की रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा। बैठक में कृषि उत्पादन मंडी समिति के अध्यक्ष विनोद कुकरेती, सचिव नंदनी उनियाल, सहायक नगर आयुक्त विनोद लाल, फल एवं सब्जी थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, फुटकर समिति के अध्यक्ष राजू गुप्ता, सफाई निरीक्षक सचिन रावत मौजूद रहे।

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