Dowry Murder Case: देहरादून में दहेज हत्या के मामले में आरोपित पिता और पुत्र बरी

सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में दहेज हत्या के आरोपित पिता-पुत्र को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया। 14 अक्टूबर 2013 को आत्माराम सैनी ने पटेलनगर कोतवाली में तहरीर देकर दहेज हत्या का आरोप लगाया था।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Tue, 05 Oct 2021 08:54 AM (IST) Updated:Tue, 05 Oct 2021 08:54 AM (IST)
Dowry Murder Case: देहरादून में दहेज हत्या के मामले में आरोपित पिता और पुत्र बरी
अदालत ने दहेज हत्या के आरोपित पिता-पुत्र को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया।

जागरण संवाददाता, देहरादून। Dowry Murder Case सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपित पिता-पुत्र को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता बीके बछेती ने बताया कि 14 अक्टूबर 2013 को आत्माराम सैनी ने पटेलनगर कोतवाली में तहरीर देकर दहेज हत्या का आरोप लगाया था। तहरीर के अनुसार उनकी बेटी रीना का विवाह जून 2003 में विनोद सैनी पुत्र नाथी राम सैनी निवासी दमकड़ी चिलकाना रोड सहारनपुर वर्तमान निवासी गोरखपुर बड़ोवाला शिमला बाईपास से हुआ था।

13 अक्टूबर 2013 को बेटी के ससुराल पक्ष से उन्हें फोन पर बताया गया कि रीना ने गलती से कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया है और उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां 14 अक्टूबर को उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में बचाव पक्ष ने अदालत में सुनवाई के दौरान दलील दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक ने भी स्वीकार किया कि मृतका के शरीर पर कोई बाहरी चोट का निशान नहीं था। वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हुआ। अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध नहीं कर सका। इसके चलते अदालत ने विनोद सैनी और नाथी राम सैनी को दोष मुक्त कर दिया।

स्मैक तस्कर को 15 साल का कारावास

स्मैक तस्करी के एक आरोपित को विशेष न्यायाधीश बृजेंद्र सिंह की अदालत ने दोषी करार देते हुए 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मनोज शर्मा ने बताया कि 17 अगस्त 2019 को प्रेमनगर थाने के प्रभारी निरीक्षक नवनीत भंडारी झाझरा क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति झाझरा की तरफ से पैदल आ रहा था। व्यक्ति के हाथ में एक थैला था। शक होने पर उसकी तलाशी ली गई तो उसके थैले से 320 ग्राम स्मैक बरामद हुई। आरोपित की पहचान इकलास खान निवासी नई बस्ती, बरेली, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि 16 अगस्त को वह अपने पड़ोस में रहने वाले अब्बास से स्मैक लेकर आया था। स्मैक उसने झाझरा में किसी को देनी थी। वाहनों की चेकिंग होने के कारण वह पैदल ही जा रहा था। आरोपित के खिलाफ प्रेमनगर थाने में 17 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया था।

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