ऋषिकेश: हर दुकानदार को रखने होंगे तीन कूड़ादान, अपर आयुक्त ने बैठक में दिए निर्देश
पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण लक्ष्मणझूला और स्वर्गाश्रम क्षेत्र में प्रत्येक दुकानदार को दुकान में गीला सूखा और मिक्स कूड़ा रखने के लिए तीन कूड़ादान रखने होंगे। नगर पंचायत कार्यालय जौंक में अपर आयुक्त गढ़वाल हरक सिंह रावत ने नगर पंचायत के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की।
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण लक्ष्मणझूला और स्वर्गाश्रम क्षेत्र में प्रत्येक दुकानदार को दुकान में गीला, सूखा और मिक्स कूड़ा रखने के लिए तीन कूड़ादान रखने होंगे। नगर पंचायत कार्यालय जौंक में सोमवार को अपर आयुक्त गढ़वाल हरक सिंह रावत ने नगर पंचायत के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण को लेकर चलाई जा रही योजना की जानकारी ली।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। नगर पंचायत अध्यक्ष माधव अग्रवाल ने कहा कि निकाय के पास अपनी भूमि नहीं है, राजस्व विभाग की भूमि से हमें काम चलाना पड़ रहा है। जिस पर अपर आयुक्त ने कहा कि भूमि हस्तांतरण के लिए वह जिलाधिकारी से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत का वाहन प्रतिदिन बाजार की दुकानों से कूड़ा एकत्र कर टं्रेङ्क्षचग ग्राउंड में निस्तारण के लिए पहुंचाएगा। नगर पंचायत के जो कूड़ा उठाने वाले वाहन हैं उसमें भी तीन तरह का कूड़ा रखने की व्यवस्था नगर पंचायत को करनी होगी। जो व्यापारी इसका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ चालान और दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए। पर्यावरण मित्रों से उन्होंने कहा कि वह कहीं भी कूड़ा ना जलाएं बल्कि उसे निस्तारण के लिए चयनित स्थान तक पहुंचाएं। सभासदों से भी उन्होंने स्वच्छता और कूड़ा निस्तारण को लेकर अपने अपने वार्ड में जन जागरण अभियान चलाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के ट्रेंचिंग ग्राउंड में जैविक कचरे से खाद बनाने के लिए जगह जगह पिट का निर्माण कराएं।
बैठक में उप जिलाधिकारी संदीप कुमार, तहसीलदार मनजीत ङ्क्षसह, अधिशासी अधिकारी मंजू चौहान, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रमोद उनियाल, सभासद सरोज देवी, ङ्क्षपकी शर्मा, जितेंद्र धाकड़, नवीन राणा, अनिल राणा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन के लिए बनेगा उप नियम
अपर आयुक्त को नगर पंचायत की ओर से बताया गया कि क्षेत्र में विज्ञापन शुल्क के लिए नगर पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं है। अपर आयुक्त ने अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया कि वह विज्ञापन शुल्क उप नियम तैयार करे और निकाय का राजस्व बढ़ाने के लिए शुल्क वसूली करें। साथ ही उन्होंने ठोस अवशिष्ट प्रबंधन उपविधि बनाने के भी निर्देश दिए।
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