Dehradun Crime News: डोईवाला में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दोषी को आठ साल कैद की सजा

देहरादून जनपद के डोईवाला क्षेत्र में 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मीना देउपा की अदालत ने आठ साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Wed, 08 Sep 2021 11:27 AM (IST) Updated:Wed, 08 Sep 2021 11:27 AM (IST)
Dehradun Crime News: डोईवाला में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दोषी को आठ साल कैद की सजा
अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपित को दोषी करार देते हुए आठ साल कैद की सजा सुनाई।

जागरण संवाददाता, देहरादून। Dehradun Crime News विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मीना देउपा की अदालत ने नाबालिग के साथ मारपीट और दुष्कर्म के मामले में आरोपित को दोषी करार देते हुए आठ साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने इस धनराशि में से 20 हजार रुपये पीड़ित को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बीएस नेगी ने बताया कि घटना पांच नवंबर 2018 को डोईवाला क्षेत्र में हुई थी। जिसकी शिकायत पीड़िता की नानी ने उसी रोज डोईवाला कोतवाली में की थी। इसमें बताया गया कि 17 वर्षीय पीड़िता को उसकी सहेली अपने घर ले गई थी। वहां पीड़िता का दोस्त जुनैद पहले से मौजूद था। कुछ देर बाद जुनैद के तीन दोस्त भी शराब लेकर मौके पर पहुंच गए। इसके बाद जुनैद और सके दोस्तों ने शराब पी। पीड़िता को भी जबरदस्ती शराब पिलाई।

पीड़िता के नशे में होने के बाद जुनैद ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पिटाई की। जुनैद के चंगुल से छूटने के बाद किशोरी घर पहुंची और नानी को आप बीती बताई। इस मामले में छह नवंबर 2018 को पुलिस ने जुनैद के खिलाफ मारपीट और दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाया।

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नाबालिग के अपहरण में तीन साल का कारावास

नाबालिग का अपहरण करने के मामले में अपर जिला एवं सेशन जज अश्वनी गौड़ की अदालत ने एक व्यक्ति को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) किशोर कुमार ने बताया कि 15 मार्च 2017 को एक व्यक्ति ने शहर कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें बताया कि उनकी नाबालिग बेटी राजपुर रोड स्थित एक स्कूल में भौतिक विज्ञान की वार्षिक परीक्षा देने गई थी। व्यक्ति ने उसे स्कूल के गेट पर छोड़ा था।

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इसके करीब एक घंटा बाद स्कूल से फोन आया कि उनकी बेटी परीक्षा देने नहीं पहुंची है। काफी तलाश करने के बाद भी उसका पता नहीं लगा। शहर कोतवाली पुलिस ने उसे दिल्ली से बरामद कर गौरव धीमान निवासी ओएफडी स्टेट रायपुर को गिरफ्तार किया था। इस मामले में मंगलवार को अदालत ने गौरव धीमान को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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