लाइसेंस बनाने वालों की उमड़ी भीड़, ड्राइविंग लाइसेंस के स्लॉट बढ़ाए

आरटीओ कार्यालय में लाइसेंस बनाने वालों की भीड़ जुट रही है। भीड़ के मद्देनजर एआरटीओ प्रशासन अरविंद पांडे ने डीएल टेस्ट के प्रतिदिन स्लॉट में भी इजाफा किया है।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Fri, 13 Sep 2019 09:14 AM (IST) Updated:Fri, 13 Sep 2019 09:03 PM (IST)
लाइसेंस बनाने वालों की उमड़ी भीड़, ड्राइविंग लाइसेंस के स्लॉट बढ़ाए
लाइसेंस बनाने वालों की उमड़ी भीड़, ड्राइविंग लाइसेंस के स्लॉट बढ़ाए

देहरादून, जेएनएन। नए मोटर वाहन अधिनियम में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर जुर्माना दस गुना बढ़ाए जाने के बाद दून के आरटीओ कार्यालय में लाइसेंस बनाने वालों की भीड़ जुट रही है। स्थिति यह है कि बीते 12 दिन में तकरीबन दस हजार से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं और छह हजार आवेदकों के स्लॉट 15 अक्टूबर तक बुक भी हो चुके हैं। भीड़ के मद्देनजर एआरटीओ प्रशासन अरविंद पांडे ने डीएल टेस्ट के प्रतिदिन स्लॉट में भी इजाफा किया है। पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए एक दिन में 150 लोगों का टेस्ट लिया जा रहा था। जिसे बढ़ाकर 200 कर दिया गया है। वहीं, परमानेंट लाइसेंस का स्लॉट 100 से बढ़ाते हुए 140 किया गया है।

सबसे ज्यादा आवेदन दुपहिया संचालन के लाइसेंस के लिए आ रहे हैं। दरअसल, चार साल पहले लाइसेंस के कंप्यूटराइज्ड होने पहले लोगों के लाइसेंस बेहद आसानी से बन जाते थे। ऐसे लोग न सिर्फ दुपहिया, बल्कि उसमें कार का लाइसेंस भी बना लेते थे।

लाइसेंस कंप्यूटराइज्ड होने के बाद ऐसा होना बंद हो गया और आवेदक का परीक्षा देना अनिवार्य हो गया। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग बिना लाइसेंस वाहन दौड़ाए जा रहे थे। पकड़े गए तो जुर्माना 500 रुपये था, जिसे वे भुगत लेते थे। ऐसी ही स्थिति बच्चों की भी है। बिना लाइसेंस धड़ल्ले से वाहन दौड़ा रहे थे। अब चूंकि, लाइसेंस न होने पर जुर्माना 5000 रुपये किया गया है, तो सभी को डर लगने लगा है। इसके साथ ही नाबालिग के वाहन चलाते पकड़े जाने पर जुर्माना 25000 रुपये और अभिभावक को तीन साल की जेल का प्रावधान है। ऐसे में लोग 16 से 18 साल तक के बच्चों का बिना गियर का लाइसेंस बनाने दौड़ रहे हैं। यही वजह है कि लाइसेंस की वेटिंग करीब छह हजार क्रॉस कर चुकी है। इसी को देख एआरटीओ ने स्लॉट बढ़ाने का आदेश दिया।

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एक्सपॉयरी लाइसेंस के लिए 'दौड़'

आरटीओ में रोजाना 20 से 25 केस एक्सपॉयरी लाइसेंस को रिन्यू कराने के आ रहे हैं। किसी का लाइसेंस दस साल पहले खत्म हो चुका है तो किसी का पांच साल पहले। पहले लाइसेंस खत्म होने पर रिन्यू कराने के लिए 100 रुपये प्रतिवर्ष जुर्माना लिया जाता था, लेकिन दिसंबर-2016 से यह जुर्माना बढ़ाकर एक हजार रुपये साल कर दिया गया था। ऐसे में लाइसेंस रिन्यू कराने पर पांच हजार से ऊपर जुर्माना बैठ रहा। चूंकि, नया लाइसेंस मौजूदा स्थिति में बनाना बेहद कठिन है, ऐसे में लोग तगड़ा जुर्माना भरकर पुराना लाइसेंस ही रिन्यू करा रहे हैं।

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