कोरोना से मौत पर वेतन का 90 फीसद आश्रितों को मिलता रहेगा, ESI ने शुरू की राहत योजना
जो कर्मचारी ईएसआइसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) में पंजीकृत रहे हैं यदि उनकी मौत कोरोना से होती है तो उनके आश्रितों को औसत वेतन की 90 फीसद राशि मिलती रहेगी। इसके लिए ईएसआइसी ने कोविड-19 राहत योजना शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। जो कर्मचारी ईएसआइसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) में पंजीकृत रहे हैं, यदि उनकी मौत कोरोना से होती है तो उनके आश्रितों को औसत वेतन की 90 फीसद राशि मिलती रहेगी। इसके लिए ईएसआइसी ने कोविड-19 राहत योजना शुरू कर दी है।
ईएसआइसी के उप निदेशक (प्रभारी) राकेश कुमार के मुताबिक औसत वेतन की 90 फीसद राशि में न्यूनतम 18 सौ रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। यह राशि सीधे आश्रितों के खाते में डाली जाएगी। कोरोना से ठीक होने के 30 दिन बाद भी यदि कर्मचारी की मौत होती है तो उसे भी राहत योजना में कवर किया जाएगा। इसके अलावा मृत कर्मचारी के आश्रित 120 रुपये वार्षिक के मामूली खर्च पर निगम की ओर से चिकित्सा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।
उप निदेशक राकेश कुमार के मुताबिक जिस कर्मचारी की कोरोना से मौत हुई है, उसे रोग निदान की तारीख से कम से कम तीन माह पहले तक निगम के आनलाइन पोर्टल मं पंजीकृत होना जरूरी है। इसके अलावा संक्रमित होने के दौरान सेवा में होना जरूरी है और एक वर्ष की अवधि के दौरान कम से कम 70 दिनों के अंशदान का भुगतान होना चाहिए।
योजना के तहत लाभ पाने के लिए मृतक कर्मचारी के आश्रित मृत्यु प्रमाण पत्र व कोरोना संक्रमित संबंधी रिपोर्ट के साथ ईएसआइसी के नजदीकी शाखा कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ आवेदन के 15 दिन के भीतर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के बारे में अधिक जानकारी उत्तराखंड के देहरादून, सेलाकुई, भगवानपुर, काशीपुर, लालकुआं व हरिद्वार कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
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