50 दिन के अतिरिक्त रोजगार की करें मांग, सीएम की घोषणा के अनुरूप अतिरिक्त रोजगार देने का फैसला
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में सौ दिन का रोजगार प्राप्त कर चुके परिवारों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने की दिशा में शासन ने कवायद तेज कर दी है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में सौ दिन का रोजगार प्राप्त कर चुके परिवारों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने की दिशा में शासन ने कवायद तेज कर दी है। अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास मनीषा पंवार ने ऐसे परिवारों से अपने-अपने विकासखंड अथवा ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त रोजगार की मांग करने का आग्रह किया है।
कोरोनाकाल में गांवों में रोजगार मुहैया कराने में मनरेगा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही नहीं, गांव लौटे प्रवासियों ने भी बड़ी संख्या में मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों में रुचि ली है। अब तक साढ़े छह लाख से अधिक व्यक्ति गांवों में मनरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्यों में रोजगार पा रहे हैं। मनरेगा एक्ट में प्रत्येक परिवार को सालभर में सौ दिन का रोजगार देने का ही प्रविधान है, मगर कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने ऐसे परिवारों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने का निर्णय लिया, जो सौ दिन का रोजगार पूर्ण कर चुके हैं। इसका खर्च राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी।
वर्तमान में राज्य में लगभग 31300 परिवार मनरेगा में सौ दिन का रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। अभी तक पांच हजार परिवारों को 50 दिन के अतिरिक्त रोजगार पर भेजा जा चुका है। अब इसकी रफ्तार बढ़ाने पर फोकस किया गया है। अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास ने ऐसे सभी परिवारों से कहा है कि वे ब्लाक मुख्यालय या फिर ग्राम पंचायत में 50 दिन के अतिरिक्त रोजगार की मांग अवश्य करें, ताकि उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।
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