देहरादून: शासन का आदेश नहीं रखता मायने, 15 दिन बाद भी सहायक निदेशक पर दर्ज नहीं कराया मुकदमा

शासन के आदेश के 15 दिन बाद भी विभाग के सहायक निदेशक एनके शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाया जा सका है। संयुक्त सचिव शासन ने 13 अक्टूबर को एनके शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का आदेश जिला समाज कल्याण अधिकारी को जारी किया था।

By Raksha PanthriEdited By: Publish:Wed, 27 Oct 2021 09:44 AM (IST) Updated:Wed, 27 Oct 2021 09:44 AM (IST)
देहरादून: शासन का आदेश नहीं रखता मायने, 15 दिन बाद भी सहायक निदेशक पर दर्ज नहीं कराया मुकदमा
15 दिन बाद भी सहायक निदेशक पर दर्ज नहीं कराया मुकदमा।

जागरण संवाददाता, देहरादून। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए शायद शासन के आदेश भी मायने नहीं रखते। तभी तो शासन के आदेश के 15 दिन बाद भी विभाग के सहायक निदेशक एनके शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाया जा सका है। संयुक्त सचिव शासन ने 13 अक्टूबर को एनके शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का आदेश जिला समाज कल्याण अधिकारी को जारी किया था। इस पर जिला समाज कल्याण अधिकारी हेमलता पांडेय ने 23 अक्टूबर को सहायक समाज कल्याण अधिकारी डोईवाला महेश प्रताप सिंह को पत्र लिखकर डोईवाला थाने में मुकदमा दर्ज करवाने को कहा, लेकिन अब तक शिकायत पुलिस के पास नहीं पहुंची है। दूसरी तरफ, एनके शर्मा इसी 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

संयुक्त सचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार एनके शर्मा पर जिला समाज कल्याण अधिकारी रहते हुए नारी निकेतन देहरादून में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत धनराशि का दुरुपयोग और वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए फर्जी तरीके से भुगतान करने का आरोप है। इसमें शर्मा के साथ अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 2006-07 और 2007-08 में डोईवाला के समीप ग्राम बडकोट व ग्राम दुजियावाला में अनुसूचित जाति उपयोजनाओं के तहत स्वीकृत 1.09 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों में से अधिकांश कार्य अन्यत्र करा दिए।

उक्त निर्माण कार्य एनके शर्मा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए स्वयं व अपनी पत्नी की ओर से संचालित ट्रस्ट के लिए आवंटित भूमि के आसपास कराए। यह गड़बड़ियां विजिलेंस जांच में पकड़ी गईं। जिसके बाद एनके शर्मा के खिलाफ सितंबर में विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद शासन ने भी शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को आदेश जारी किया।

जिला समाज कल्याण अधिकारी हेमलता पांडेय का कहना है कि एनके शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए शासन की ओर से आदेश जारी किया गया है। सहायक समाज कल्याण अधिकारी डोईवाला को खुद थाने में जाकर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कहा गया है।

यह भी पढें- देहरादून: शराब तस्करी में पकड़े गए शख्स के भाई से मांगी थी रिश्वत, चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल निलंबित

सहायक समाज कल्याण अधिकारी डोईवाला महेश प्रताप सिंह ने कहा, सरकारी कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अब तक थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई जा सकी है। समय मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें- देहारदून: बीमा पालिसी में ज्यादा पैसे दिलाने का दिया लालच, दो लोगों को लगाई ढाई लाख की चपत

chat bot
आपका साथी