BJP MLA Case: भाजपा विधायक महेश नेगी को 27 फरवरी तक राहत
BJP MLA Case महिला से दुष्कर्म व बच्ची का जैविक पिता होने के आरोप में फंसे द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी को फिलहाल राहत मिल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 27 फरवरी तय की है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। BJP MLA Case महिला से दुष्कर्म व बच्ची का जैविक पिता होने के आरोप में फंसे द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी को फिलहाल राहत मिल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 27 फरवरी तय की है। सोमवार को विधायक महेश नेगी को सीजेएम कोर्ट में डीएनए सैंपल देने के लिए पेश होना था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। उनके अधिवक्ता राजेंद्र सिंह कोटियाल व आरएस भट्ट ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया। अधिवक्ता कोटियाल ने कोर्ट में दलील दी कि हाईकोर्ट की ओर से 11 जनवरी को इस मामले में सुनवाई करते हुए 13 जनवरी तक स्टे लगा दिया था।
13 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हुई और न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया। अब हाईकोर्ट में 21 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश हैं। ऐसे में स्टे को जारी रखा जाएगा। दूसरी ओर महिला के अधिवक्ता एसपी सिंह ने कहा कि विधायक के अधिवक्ता की ओर से और समय मांगा गया है। हाईकोर्ट में अवकाश होने के बाद अब 27 फरवरी को अगली सुनवाई होगी।
सीजेएम कोर्ट ने जारी किए थे डीएनए सैंपल देने के आदेश
विधायक पर आरोप के मामले में सीजेएम कोर्ट ने बीते 18 दिसंबर को डीएनए सैंपल देने के लिए विधायक को 24 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए थे। 24 दिसंबर को विधायक ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए 15 दिन का समय मांगा था। इस पर कोर्ट की ओर से 11 जनवरी को अदालत में पेश होने के आदेश जारी किए थे, लेकिन विधायक उसी दिन सुबह ही हाईकोर्ट पहुंच गए। इसके बाद सीजेएम कोर्ट की ओर से इस मामले में 18 जनवरी को पेश होने के आदेश जारी किए गए थे।
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