Uttarakhand Covid curfew: 21 सितंबर तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, जानिए इस बार क्या मिली छूट

Uttarakhand Covid curfew प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि 21 सितंबर सुबह छह बजे तक बढ़ा दी गई है। शासन ने सोमवार शाम कर्फ्यू की मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी। इसमें विवाह समारोह में शामिल होने के मद्देनजर राहत दी गई है।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Mon, 13 Sep 2021 10:53 AM (IST) Updated:Mon, 13 Sep 2021 09:12 PM (IST)
Uttarakhand Covid curfew: 21 सितंबर तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, जानिए इस बार क्या मिली छूट
प्रदेश सरकार कोराना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू को एक सप्ताह और आगे बढ़ा सकती है

राज्य ब्यूरो, देहरादून। Uttarakhand Covid curfew कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि 21 सितंबर सुबह छह बजे तक बढ़ा दी गई है। शासन ने सोमवार शाम कर्फ्यू की मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी। इसमें विवाह समारोह में शामिल होने के मद्देनजर राहत दी गई है। कर्फ्यू के शेष प्रविधान वही रखे गए हैं, जो वर्तमान में लागू हैं।

प्रदेश में वर्तमान में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि मंगलवार सुबह छह बजे खत्म हो रही है। इस बीच सोमवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में कर्फ्यू को कुछ और रियायत के साथ एक सप्ताह आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव एवं उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा एसएस संधु की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक कर्फ्यू की अवधि में विवाह समारोह में विवाह स्थल अथवा वेडिंग प्वाइंट की क्षमता के 50 फीसद व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। वर्तमान में विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट के साथ शामिल होने की अनुमति है।

एसओपी के अनुसार विवाह समारोह में भाग लेने वाले व्यक्तियों, कैटरिंग स्टाफ, वेडिंग प्वाइंट प्रबंधन व स्टाफ के पास यदि कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगाने का प्रमाणपत्र होगा तो उन्हें कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट से छूट होगी। जिन व्यक्तियों के पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र नहीं होगा, उनके लिए 72 घंटे पहले तक की कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाणपत्र और कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट से संबंधित जानकारी संबंधित विवाह स्थल अथवा वेडिंग प्वाइंट प्रबंधन द्वारा अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन को दी जाएगी।

अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले उन व्यक्तियों को कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट से छूट है, जिन्होंने आगमन से 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों। जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र नहीं है, उनके लिए कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। अन्य राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

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