उत्तराखंड में दस मई से सख्त कोविड कर्फ्यू, जानें- कितने घंटे खुलेंगी दुकानें और क्या है पूरी गाइडलाइन

Covid Curfew In Uttarakhand कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे उत्तराखंड में कल से कोविड कर्फ्यू लागू हो जाएगा। फिलहाल कर्फ्यू 18 मई की सुबह छह बजे तक लागू किया गया है। इसके बाद आगे फैसला होगा।

By Raksha PanthriEdited By: Publish:Sun, 09 May 2021 08:31 PM (IST) Updated:Sun, 09 May 2021 10:33 PM (IST)
उत्तराखंड में दस मई से सख्त कोविड कर्फ्यू, जानें- कितने घंटे खुलेंगी दुकानें और क्या है पूरी गाइडलाइन
उत्तराखंड के सभी जिलों में कल से कोविड कर्फ्यू।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। Covid Curfew In Uttarakhand कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से चिंतित सरकार ने अब राज्य में सोमवार से 18 मई की सुबह छह बजे तक प्रथम चरण में सख्त कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। इस दौरान फल-सब्जी, मांस-मछली व दूध की दुकानें सुबह सात से 10 बजे तक खुलेंगी। परचून की दुकानों के मामले में सोमवार को एक बजे तक खुला रखने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद ये दुकानें 14 मई को सुबह सात से 12 बजे तक खुलेंगी।

कलक्ट्रेट, मंडलायुक्त कार्यालय, विधानसभा, सचिवालय, आवश्यक सेवाओं के निदेशालय और बैंकों को छोड़कर शेष सभी कार्यालय बंद रहेंगे। बैंकों में भी कार्मिकों की संख्या बेहद कम रखी जाएगी। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल में पंजीकरण और 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। अंतरराज्यीय व अंतर जिला परिवहन में सार्वजनिक वाहन 50 फीसद क्षमता के साथ चलेंगे। औद्योगिक इकाइयां संचालित होंगी और उनके कार्मिकों को आने-जाने की छूट रहेगी, लेकिन उनके लिए वाहन की व्यवस्था संबंधित इकाइयों का प्रबंधन अथवा ठेकेदार करेंगे। सरकार के फैसले के बाद शासन ने देर शाम को कोविड कफ्र्यू के लिए मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) भी जारी कर दी।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर सर्वाधिक प्रभावित जिलों देहरादून, हरिद्वार व ऊधमसिंहनगर के साथ ही कुछ संवेदनशील स्थानों पर कोविड कर्फ्यू पहले लगा दिया गया था। बाद में अन्य जिलों में भी नगर निकायों, कस्बों व ग्रामीण बाजारों में कोविड कफ्र्यू लगाया गया। इसकी अवधि सोमवार सुबह पांच बजे खत्म हो रही है। इस सबके बावजूद संक्रमण के मामले थम नहीं रहे। इस सबको देखते हुए सरकार ने अब संपूर्ण राज्य में तमाम प्रतिबंधों के साथ कोविड कफ्र्यू को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है।

सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल के अनुसार जनसामान्य के जीवन की रक्षा के मद्देनजर कोरोना की चेन तोड़ने को यह जरूरी है। 17 मई को स्थिति की समीक्षा कर आगे निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड कफ्र्यू के दौरान प्रदेश के गांवों में लौटने वाले प्रवासियों को ग्राम पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर में सात दिन तक अनिवार्य रूप से आइसोलेशन में रहना होगा। इस अवधि में कोई लक्षण उजागर न होने पर ही उन्हें घर भेजा जाएगा। क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था में आने वाले व्यय का वहन राज्य वित्त के अनुदान और जरूरत पड़ने पर डीएम के अधीन राज्य आपदा मोचन निधि से वहन किया जाएगा। 

विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अब केवल 20 व्यक्तियों को ही अनुमति होगी। पहले यह संख्या 25 थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए लोग शादी समारोह स्थगित करने का निर्णय भी अपने स्तर से ले सकते हैं। अब शवयात्रा में सिर्फ 20 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा। मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। सिर्फ एमबीबीएस व बीडीएस, नर्सिंग कोर्स के अंतिम वर्ष के लिए कक्षाएं चलाई जा सकती हैं।राज्य में शराब की दुकानें और बार पूरी तरह बंद रहेंगे। 

बैंक, आइटी वेंडर, गैस एजेंसी के अलावा मेडिकल स्टोर, क्लीनिक, पैथोलाजी लैब, रिसर्च लैब को कर्फ्यू से छूट दी गई है। नगर निकायों में बस अड्डों, मंडियों आदि को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए घरों से निकलने वाले 18 से 44 आयु वर्ग के व्यक्तियों को अपना पंजीकरण दिखाना होगा। 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को वैक्सीनेशन के लिए जाने की अनुमति होगी।

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