Covid Curfew In Rishikesh: शहर में नई गाइडलाइन लागू, तिपहिया वाहन और ई-रिक्शा बंद
Covid Curfew In Rishikesh कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने ऋषिकेश और आसपास क्षेत्र में गुरुवार से कोविड कर्फ्यू लागू किया। नई गाइडलाइन के मुताबिक गुरुवार को दोपहर दो बजे बाजार सुनसान हो गया।
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। Covid Curfew In Rishikesh कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने ऋषिकेश और आसपास क्षेत्र में गुरुवार से कोविड कर्फ्यू लागू किया। नई गाइडलाइन के मुताबिक गुरुवार को दोपहर दो बजे बाजार सुनसान हो गया। पुलिस प्रशासन ने मुनादी कराकर कर्फ्यू के दौरान तिपहिया और ई-रिक्शा के संचालन पर भी रोक लगा दी। पुलिस की टीम जगह-जगह वाहन चालकों को रोककर आवश्यक पूछताछ करती नजर आई। दोपहर दो बजे बाद यहां के सभी बाजार भी बंद हो गए।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया की कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कोविड कर्फ्यू लागू हो गया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक सार्वजनिक तिपहिया वाहन और ई-रिक्शा के संचालन पर रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद वाहन सड़कों पर दौड़ते मिले तो, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइन में इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी गई है।
कोविड कर्फ्यू के उल्लंघन में दुकानदारों पर मुकदमा
डोईवाला कोतवाली के अंतर्गत कोविड कर्फ्यू का पालन न करने पर पुलिस ने एक दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हर्रावाला पुलिस चौकी इंचार्ज अजय सिंह रावत ने बताया कि गुरुवार को कोविड-19 कर्फ्यू के दौरान मियांवाला चौक के पास मोबाइल की दुकान खोलने व दुकान पर ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा होने करने पर मालिक हिमांशु गुप्ता पुत्र विनोद गुप्ता निवासी हरिद्वार रोड हर्रावाला कोतवाली (डोईवाला) के विरुद्ध धारा 188 आइपीसी और 51(ख) आपदा अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
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