उत्तराखंड में चार अगस्त सुबह छह बजे तक बढ़ा कोविड कर्फ़्यू, प्रशिक्षण संस्थान, सैलून-स्पा खोलने की छूट
Uttarakhand Covid Curfew प्रदेश में पिछले ढाई माह से कोविड कफ्र्यू के कारण बंद सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन शैक्षिक व सांस्कृतिक गतिविधियां अब सशर्त शुरू हो सकेंगी। इसके लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने के साथ ही कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करना होगा।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: Uttarakhand Covid Curfew प्रदेश में पिछले ढाई माह से कोविड कफ्र्यू के कारण बंद सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक व सांस्कृतिक गतिविधियां अब सशर्त शुरू हो सकेंगी। इसके लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने के साथ ही कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करना होगा। प्रदेश में नई रियायत के साथ चार अगस्त सुबह छह बजे तक बढ़ाए गए कोविड कफ्र्यू में यह छूट दी गई है। सरकार ने सरकारी-गैर सरकारी कार्यालयों को 50 फीसद क्षमता के साथ खोलने का प्रतिबंध भी हटा दिया है। इसके अलावा सरकारी व गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों, सैलून एवं स्पा खोलने की इजाजत दी गई है। देर शाम शासन ने कोविड कफ्र्यू की मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) भी जारी कर दी।
वर्तमान में लागू कोविड कफ्र्यू की अवधि मंगलवार सुबह छह बजे खत्म हो रही है। हालांकि, अब कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी आई है, लेकिन सरकार ने कोविड कफ्र्यू फिलहाल जारी रखने का फैसला लिया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मीडिया को सरकार के इस निर्णय की जानकारी देते कहा कि कफ्र्यू में कुछ और रियायत दी गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10 मई से प्रदेश में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक समारोह से संबंधित गतिविधियां बंद थीं। अब सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर ये गतिविधियां शुरू हो सकेंगी।
उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अकादमी नैनीताल, वन अनुसंधान संस्थान समेत अन्य सरकारी, गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को भी खोलने का निश्चय किया गया है। अभी तक राज्य में सैलून, स्पा भी बंद थे, जिन्हें खोलने की इजाजत दे दी गई है। जिन होटलों में सैलून व स्पा हंै, अब उन्हें भी खोला जाएगा।
यह भी पढ़ें-IAS दीपक रावत ने संभाला ऊर्जा निगम और पिटकुल के MD का पदभार, पहले तैनाती बदले जाने की थी चर्चाएं
शासन की ओर से जारी एसओपी के अनुसार अग्रिम आदेशों तक प्रदेश में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। दूसरे राज्यों से आने वाले उन व्यक्तियों को उत्तराखंड में प्रवेश की अनुमति होगी, जिन्होंने आगमन से 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों। ऐसे व्यक्तियों को कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता से छूट दी गई है। जिन व्यक्तियों के पास कोविड वैक्सीनेशन का फाइनल प्रमाणपत्र नहीं होगा, उनके लिए कोराना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। इसके साथ ही कफ्र्यू के शेष प्रविधान वही रहेंगे, जो वर्तमान में लागू हैं।
यह भी पढ़ें- ऋषिकेश: हर दुकानदार को रखने होंगे तीन कूड़ादान, अपर आयुक्त ने बैठक में दिए निर्देश