Dehradun Crime News: गला घोंटकर नौकरानी की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद
देहरादून के कैंट क्षेत्र में ओएनजीसी अफसर के घर 2014 में हुई नौकरानी की हत्या के मामले में आज फैसला सुनाया गया। अपर जिला जज षष्ठम तरुण कुमार की अदालत ने अफसर के भाई को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। कैंट क्षेत्र में ओएनजीसी अफसर के घर 2014 में हुई नौकरानी की हत्या के मामले में कोर्ट ने अफसर के भाई को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला जज षष्ठम तरुण कुमार की अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता अरविंद कपिल ने बताया कि घटना 15 अप्रैल 2014 की है। प्रेमनगर निवासी शिव प्रसाद ने पत्नी गीता देवी की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने पुलिस को बताया कि गीता करीब चार साल से कैंट क्षेत्र में किशननगर एक्सटेंशन में ओएनजीसी के अफसर तरुण शर्मा के घर नौकरानी व घर की देखभाल का काम संभाल रही थी। घर में अफसर की शिक्षिका पत्नी पारूल और बेटी रहते थे। अफसर का छोटा भाई विकास कुमार भी अक्सर वहां आता-जाता था।
घटना वाले दिन दोपहर में विकास, शिव प्रसाद के पास गया और बताया कि उसकी पत्नी गीता की गला घोंटकर हत्या कर दी है। शिव प्रसाद ने घटना की सूचना पुलिस को दी। विकास ने चुन्नी से गीता का गला घोंटा था। इस हत्याकांड के वक्त अफसर की पत्नी और बेटी घर में नहीं थे। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह प्रस्तुत किए। पुलिस ने 20 से अधिक वस्तु साक्ष्य भी अदालत में पेश किए। बुधवार को तमाम गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर विकास को हत्या का दोषी करार दिया गया।
भाभी और भांजी के स्कूल जाने का इंतजार कर रहा था विकास
घटना वाले दिन पारुल और उनकी बेटी सुबह साढ़े नौ बजे स्कूल चले गए थे। विकास को इसी का इंतजार था। गीता को घर में अकेला पाते ही वह उसके साथ जोर-जबरदस्ती करने लगा और विरोध करने पर आवेश में आकर हत्या कर दी। पुलिस की जांच में भी पता चला कि गीता पर विकास गलत नजर रखता था।
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