Uttarakhand Coronavirus Guideline: अब विवाह समारोह में अधिकतम 200 व्यक्ति हो सकेंगे शामिल, जानिए और भी नियम
Uttarakhand Coronavirus Guideline उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार अधिक सतर्क हो गई है। इस कड़ी में राज्य में कंटेनमेंट जोन से बाहर होने वाले विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अधिकतम 200 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित कर दी गई है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। Uttarakhand Coronavirus Guideline उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार अधिक सतर्क हो गई है। इस कड़ी में राज्य में कंटेनमेंट जोन से बाहर होने वाले विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अधिकतम 200 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित कर दी गई है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सभी जिलों के डीएम से इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।
देश के विभिन्न राज्यों की भांति उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में खासा इजाफा हुआ है। इससे सरकार की चिंता बढ़ी है और संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर सख्ती बरतनी भी शुरू कर दी गई है। कोरोना संक्रमण के लिहाज से अधिक संवेदनशील 12 राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए आगमन से 72 घंटे पहले तक की कोरोना की आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। हरिद्वार में चल रहे कुंभ में आने के लिए भी पंजीकरण और आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट का कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है।
इसके साथ ही सरकार ने हाल में ही देहरादून नगर निगम क्षेत्र में रात्रि कर्फ्यू लगाया है। कालसी व चकराता को छोड़ संपूर्ण देहरादून जिला, हरिद्वार जिला और नगर पालिका क्षेत्र नैनीताल व हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर के स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया गया। अलबत्ता, 10वीं व 12 वीं के छात्रों को इससे छूट दी गई। अब सरकार ने विवाह समारोहों में अधिक भीड़भाड़ न हो, इसके दृष्टिगत इनमें सम्मिलित होने के लिए व्यक्तियों की अधिकतम सीमा तय की है।
मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार अब विवाह समारोह में अधिकतम 200 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। साथ ही इस दौरान कोरोना से बचाव के मद्देनजर मास्क, सुरक्षित शारीरिक दूरी के मानकों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा। यह आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। पूर्व में कोरोना के लिहाज से स्थिति सामान्य होने पर विवाह समारोह में भाग लेने के लिए व्यक्तियों की सीमा से संबंधित पाबंदी हटा दी गई थी।
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