पार्षद समेत तीन पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा Dehradun News
कोर्ट के आदेश पर रायपुर के वार्ड नंबर 13 की पार्षद देविका रानी समेत तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पार्षद ने फर्जी आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया।
देहरादून, जेएनएन। स्मैक के साथ पकड़े गए युवक को नाबालिग बताते हुए जन्म प्रमाण पत्र जारी करना रायपुर के वार्ड नंबर 13 की पार्षद देविका रानी को भारी पड़ गया। जांच में अदालत ने पाया कि प्रमाण पत्र फर्जी तथ्यों के आधार पर जारी किया गया। इसे गंभीरता से लेते हुए विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस सुबीर कुमार की अदालत ने पार्षद व आरोपित के पिता और एक अन्य महिला पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार देर रात नगर कोतवाली में तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
जानकारी के अनुसार रायपुर पुलिस ने बीती 12 जुलाई को कुनाल सिंह पुत्र रविन्द्र सिंह ( 20) निवासी डीएल रोड को बालावाला के पास से स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। मामले में आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस दौरान आरोपित के पिता रवींद्र सिंह ने अदालत में स्थानीय पार्षद देविका रानी की ओर से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि कुनाल नाबालिग है।
अदालत ने जब तथ्यों की जांच कराई तो पाया कि प्रमाण पत्र तथ्यों से परे है। इसे गंभीरता से लेते हुए अदालत ने पार्षद, रविंद्र सिंह व संतोष राणा पत्नी रधुवीर सिंह राणा निवासी विकास लोक निकट नालापानी चौक सहस्त्रधारा रोड देहरादून के खिलाफ आपराधिक षडय़ंत्र रचने व धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा कर्ज करने का आदेश जारी कर दिया।
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अदालत के आदेश पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के सत्र लिपिक रामकरण की ओर से नगर कोतवाली में तहरीर दी गई, जिस पर देर रात मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसपी सिटी श्वेता चौबे ने बताया कि मामले की विवेचना में जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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पहले भी आया था ऐसा मामला
कुछ साल पहले भी इसी तरह का मामला सामने आया था। गलत तरीके से प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में पटेलनगर कोतवाली क्षेत्र के एक वार्ड के तत्कालीन पार्षद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
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