कृषि व बगीचा भूमि को आवासीय बनाने के मामले में तत्‍कालीन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आते क्षेत्र हरबर्टपुर विकासनगर व ढकरानी क्षेत्र में कृषि भूमि व बगीचा भूमि को आवासीय में परिवर्तित करने व फलदार पेड़ काटने के मामले में पुलिस ने उस समय के अधिकारियों व कुछ कॉलोनी नाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

By Sumit KumarEdited By: Publish:Thu, 04 Mar 2021 04:13 PM (IST) Updated:Thu, 04 Mar 2021 05:01 PM (IST)
कृषि व बगीचा भूमि को आवासीय बनाने के मामले में तत्‍कालीन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
पुलिस ने उस समय के अधिकारियों व कुछ कॉलोनी नाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

जागरण संवाददाता, देहरादून: दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आते क्षेत्र हरबर्टपुर, विकासनगर व ढकरानी क्षेत्र में कृषि भूमि व बगीचा भूमि को आवासीय में परिवर्तित करने व फलदार पेड़ काटने के मामले में पुलिस ने उस समय के अधिकारियों व कुछ कॉलोनी नाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 

2013 में विकासनगर निवासी अनुज कांसल नामक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी कि हरबर्टपुर जीवनगढ़ और ढकरानी में 400 बीघा से अधिक कृषि भूमि को अवश्य में परिवर्तित किया गया है। इसमें  करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए 2019 में एक एसआइटी गठित कर जांच के आदेश जारी किए थे। शासन की ओर से पूर्व आईजी गढ़वाल रेंज अजय रौतेला की देखरेख में एसआईटी गठित की गई थी। इस मामले में कुछ समय जांच भी चली। बीते माह फरवरी महीने में हाईकोर्ट की और से दोबारा आदेश जारी किए गए कि एसएसपी देहरादून की देखरेख में इसकी जांच करवाई जाए।

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पुलिस जांच में कुछ भू स्वामी, कॉलोनाइजर, तत्कालीन सचिव साडा 2007 से 2014 के बीच, तत्कालीन प्रभागीय वन अधिकारी कालसी, तत्कालीन जिला उद्यान अधिकारी देहरादून और संबंधित विभागों के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। इस दौरान एसआईटी की टीम में इंस्पेक्टर यशपाल बिष्ट, इंस्पेक्टर महेश जोशी,  एसआई विपिन बहुगुणा शामिल थे।

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