नाली में गिरकर मौत मामले में कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पढ़िए पूरी खबर
बेटी की शादी का कार्ड बांटने जा रहे व्यक्ति की नाली में गिरकर मौत मामले में कार्यदायी संस्था के खिलाफ रायपुर थाने में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच में पाया गया कि कार्यदायी संस्था की लापरवाही के कारण ही व्यक्ति की मौत हुई।
जागरण संवाददाता, देहरादून। बेटी की शादी का कार्ड बांटने जा रहे व्यक्ति की नाली में गिरकर मौत मामले में कार्यदायी संस्था के खिलाफ रायपुर थाने में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच में पाया गया कि कार्यदायी संस्था की लापरवाही के कारण ही व्यक्ति की मौत हुई। जिस पर पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआइजी) अरुण मोहन जोशी ने संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।
बीती छह नवंबर को संतराम अपने साले विनोद कुमार के साथ मोटरसाइकिल से बेटी की शादी का कार्ड बांटने के लिए निकले थे। राजीव नगर कंडोली की एक गली में उनकी मोटरसाइकिल का अगला पहिया खुली नाली में घुस गया। इससे संतराम और विनोद कुमार गिर पड़े। संतराम गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें उपचार के लिए कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सात नवंबर को संतराम ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। संतराम के पुत्र सचिन ने डीआइजी को कार्यदायी संस्था के खिलाफ शिकायती पत्र दिया था। डीआइजी ने इस मामले की जांच क्षेत्राधिकारी नेहरू कॉलोनी को सौंपी।
जांच में सामने आया कि चार जनवरी 2017 को अमृत योजना के तहत उक्त क्षेत्र में पानी और सीवर की लाइन बिछाने का कार्य ओपी गुप्ता कॉन्ट्रैक्टर्स को सौंपा गया था। कंपनी के जूनियर इंजीनियर दिनेश पाल और सुपरवाइजर कमल गुसाईं ने फरवरी 2020 में पाइप लाइन डालने का कार्य पूरा किया, लेकिन नाली के ऊपर स्लैब डालकर उसे बंद नहीं किया। इस बाबत क्षेत्रवासियों ने कई बार शिकायत भी की, बावजूद इसके नाली को बंद नहीं किया गया। इसके अलावा खुली नाली के आसपास किसी प्रकार का चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगाया गया।
डीआइजी अरुण मोहन जोशी ने कहा कि जांच में स्पष्ट हो गया कि हादसा निर्माण कंपनी की लापरवाही के चलते हुआ है। यह अत्यंत गंभीर लापरवाही है। ऐसे में मामले में कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। रायपुर थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। आरोपितों को बख्शा नहीं जाएगा।