पति के खिलाफ तीन तलाक व ससुरालियों पर उत्पीड़न का मुकदमा
विकासनगर दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर तीन तलाक के मामले में पीड़ित महिला ने पति के खिलाफ तीन तलाक और ससुरालियों पर उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है।
जागरण संवाददाता, विकासनगर: दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर तीन तलाक के मामले में पीड़ित महिला ने पति समेत अन्य ससुरालियों के खिलाफ सेलाकुई थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें पति, सास, बहनोई, देवर, ननद आदि को नामजद किया है। पुलिस ने पति के विरुद्ध तीन तलाक और ससुरालियों पर उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
सेलाकुई थाने में रुखसार मूल निवासी ग्राम नूरपुर जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश हाल निवासी जमनपुर सेलाकुई ने दी तहरीर में कहा कि उसका विवाह रामनगर नैनीताल निवासी जुबेर के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार वर्ष 2014 में हुआ था। शादी के बाद से ही ससुराली सास मेमुना, देवर वसीम, बहनोई उस्मान, ननद समा, पति के ताऊ हाजी साबिर ने कम दहेज लाने पर उत्पीड़न शुरू कर दिया था। महिला का आरोप है कि पति जुबेर शादी के बाद से ही कम दहेज लाने की बात कहकर उसका शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित करता था। उसके साथ कई बार मारपीट भी की गई। दहेज में कार की मांग पूरी न करने पर पति जुबेर ने सेलाकुई में आकर महिला को तीन बार तलाक बोला और मारपीट की। पीड़ित महिला की तहरीर पर सेलाकुई थाने में पति जुबेर सहित नामजद अन्य ससुरालियों के विरुद्ध मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों से प्रति संरक्षण अधिनियम व अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। थानाध्यक्ष विनोद सिंह राणा के अनुसार मामले की विवेचना दारोगा बबीता रावत की ओर से की जा रही है। मामले में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है।