कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा- अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी मंडी

मंडी का निरीक्षण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि दून में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मंडी का निर्माण किया जाएगा। जहां आढ़तियों और किसानों दोनों की सहूलियत का ध्यान रखा जाएगा। सरकार ने देहरादून की निरंजनपुर सब्जी मंडी को स्थानांतरित कर विस्तार देने की योजना बनाई है।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Fri, 11 Jun 2021 01:50 PM (IST) Updated:Fri, 11 Jun 2021 01:50 PM (IST)
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा- अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी मंडी
निरंजनपुर सब्जी मंडी में मंडी आधिकारियों के साथ निरीक्षण करते कृषि मंत्री सुबोध उनियाल।

जागरण संवाददाता, देहरादून। दून में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मंडी का निर्माण किया जाएगा। जहां आढ़तियों और किसानों दोनों की सहूलियत का ध्यान रखा जाएगा। सरकार ने देहरादून की निरंजनपुर सब्जी मंडी को स्थानांतरित कर व्यापक विस्तार देने की योजना बनाई है। यह जानकारी गुरुवार को मंडी का निरीक्षण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दी।

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने निरीक्षण के दौरान अतिक्रमण और गंदगी पर नाराजगी जताई। साथ ही मंडी समिति को कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा कि मंडी में आढ़तियों के किए अतिक्रमण से किसानों और ग्राहकों को दिक्कतें पेश आती हैं। इसके तहत मंडी को स्थानांतरित कर नरेंद्रनगर जैसी एडवांस माडल की मंडी का निर्माण किया जाएगा। मंडी में शौचालयों के निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने साफ-सफाई रखने और शारीरिक दूरी के पालन के निर्देश दिए।

विकासखंडवार मिलेगा यूटिलिटी वाहन

प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में किसानों को एक यूटिलिटी वाहन देने की तैयारी है। कैबिनेट मंत्री उनियाल ने बताया कि इससे किसानों को सुगमता से फसल आदि उत्पादों को मंडी पहुंचाने में आसानी होगी। इसमें वाहन की मरम्मत, ईंधन आदि का खर्च किसान सामूहिक रूप से वहन कर सकते हैं।

खाद्य कारोबारियों को बिल पर लिखनी होगी लाइसेंस संख्या

खाद्य कारोबारियों को ग्राहकों को दिए जाने वाले बिल पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्स अथारिटी आफ इंडिया (एफएसएसएआइ) की ओर से जारी लाइसेंस/ पंजीकरण संख्या लिखनी होगी। एफएसएसएआइ ने इस वर्ष एक अक्टूबर से यह नियम अनिवार्य कर दिया है।

जिला अभिहित अधिकारी एफएसएसएआइ ने कहा कि लाइसेंस और पंजीकरण जारी करने वाली संस्थाएं इस नए नियम का जोर-शोर से प्रचार-प्रसार करें और एक अक्टूबर से इसका गंभीरता से पालन सुनिश्चित कराएं। अगर खाद्य कारोबारी अपने ग्राहकों के बिल पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्स अथारिटी आफ इंडिया के आवंटित लाइसेंस नंबर नहीं लिखते हैं तो इसे नियम का उल्लंघन माना जाएगा, या फिर यह समझा जाएगा कि अमुक कारोबारी ने एफएसएसएआइ लाइसेंस नंबर लिया ही नहीं है। व्यापारियों को व्यापार मंडलों के माध्यम से इस आदेश की प्रति भेज दी गई है। उन्हें जागरूक किया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को यह सहूलियत हो कि वह कुछ भी गलत पाए जाने पर आसानी से शिकायत कर सकेंगे। वहीं यह भी स्थिति स्पष्ट होगी कि कितनों ने लिया लाइसेंस लिया, या पंजीकरण कराया है।

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