उत्तराखंड में गरीब परिवारों को बड़ी राहत, 50 वर्ग मीटर आवासीय भूमि मुफ्त होगी फ्रीहोल्ड; जानें- अन्य जरूरी बातें

नजूल भूमि में काबिज गरीब परिवारों को भी बड़ी राहत दी है। नीति में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी में आने वाले परिवारों को 50 वर्ग मीटर तक की आवासीय भूमि को मुफ्त फ्रीहोल्ड कराने की सुविधा देने का प्रविधान किया गया है।

By Raksha PanthriEdited By: Publish:Tue, 07 Dec 2021 09:11 AM (IST) Updated:Tue, 07 Dec 2021 09:11 AM (IST)
उत्तराखंड में गरीब परिवारों को बड़ी राहत, 50 वर्ग मीटर आवासीय भूमि मुफ्त होगी फ्रीहोल्ड; जानें- अन्य जरूरी बातें
उत्तराखंड में गरीब परिवारों को बड़ी राहत, 50 वर्ग मीटर आवासीय भूमि मुफ्त होगी फ्रीहोल्ड।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। कैबिनेट ने नजूल नीति-2021 को मंजूरी देकर नजूल भूमि में काबिज गरीब परिवारों को भी बड़ी राहत दी है। नीति में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी में आने वाले परिवारों को 50 वर्ग मीटर तक की आवासीय भूमि को मुफ्त फ्रीहोल्ड कराने की सुविधा देने का प्रविधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी पात्र व्यक्ति को भी इसी तरह की सुविधा प्रदान की गई है।

नजूल नीति के अनुसार पट्टेदार और उनके विधिक उत्तराधिकारी एवं क्रेता अपनी काबिज भूमि को फ्रीहोल्ड कराने के लिए पात्र होंगे। विभागों को नजूल भूमि मुफ्त आवंटित की जाएगी। नामित व्यक्ति के पक्ष में फ्रीहोल्ड की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। नजूल भूमि पर अवैध कब्जे की कट आफ डेट नौ नवंबर 2011 निर्धारित की गई है। यानी, ऐसे कब्जेधारक जो इस तिथि से पहले कब्जे की भूमि पर भवन बनाकर रह रहे अथवा व्यवसाय कर रहे हैं और भवन कर, जल मूल्य आदि चुका रहे हैं, वे अपनी भूमि फ्रीहोल्ड करा सकेंगे। फ्रीहोल्ड के लिए छह माह की अवधि में आने वाले आवेदन पत्रों का अगले छह माह के भीतर हर हाल में निस्तारण किया जाएगा। अस्वीकृत प्रकरणों में स्वमूल्यांकन की राशि संबंधित व्यक्ति को वापस की जाएगी।

बहुमंजिले भवनों का मूल्यांकन

नीति के अनुसार फ्रीहोल्ड के ऐसे प्रकरण, जहां बहुमंजिला भवन, दुकान हों और अलग-अलग स्वामित्व वाले पट्टेदारों, उनके विधिक उत्तराधिकारियों व क्रेता हों, वहां नियमानुसार कवर्ड एरिया के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए मंजिला भवन के लिए सर्किल रेट का 100 प्रतिशत, दुमंजिले भवन के भूतल का 60 व प्रथम तक का 40 प्रतिशत, तीन मंजिले भवन में भूतल का 40 प्रतिशत, प्रथम व द्वितीय तल का 30-30 प्रतिशत और चार मंजिला भवन में भूतल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ तल के लिए क्रमश: 40, 20, 14 व 25 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा। चार से अधिक मंजिल वाले भवनों के मामले में शासन निर्णय लेगा।

सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं होगी फ्रीहोल्ड

नजूल भूमि और भवन, जो महायोजना में सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, पार्कों, पटरियों, रोड चौड़ीकरण, जल निकासी, सीवर लाइन समेत अन्य सार्वजनिक उपयोग की सीमा में आ रहे हैं, उनकी भूमि फ्रीहोल्ड नहीं होगी। पार्क, पार्किंग व शौचालयों के लिए 100 वर्ग मीटर तक की नजूल भूमि डीएम आरक्षित कर सकेंगे।

नजूल भूमि फ्रीहोल्ड करने की दरें

आवासीय श्रेणी

-नजूल भूमि पर काबिज जिन व्यक्तियों ने नियमों का उल्लंघन नहीं किया, उन्हें 200 वर्ग मीटर तक सर्किल रेट का 25 प्रतिशत, 200 से 500 वर्ग मीटर तक 35 प्रतिशत, 500 वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि पर सर्किल रेट का 60 प्रतिशत देना होगा।

-पट्टे का नवीनीकरण न कराने वालों को 200 वर्ग मीटर तक सर्किल रेट का 30 प्रतिशत, 500 वर्ग मीटर तक 50 प्रतिशत ओर इससे ज्यादा भूमि होने पर 70 प्रतिशत जमा कराना होगा।

-पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने और गलत तरीके से पट्टा हस्तांतरण करने वालों को 200 वर्ग मीटर तक सर्किल रेट का 60 प्रतिशत, 500 वर्ग मीटर तक 80 प्रतिशत और 500 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर सर्किल रेट का 110 प्रतिशत मूल्य देना होगा।

व्यवसायिक श्रेणी

-शर्तों का पालन करने वालों को 200 वर्ग मीटर तक सर्किल रेट का 40 प्रतिशत, 500 वर्ग मीटर तक 50 प्रतिशत और इससे अधिक भूमि पर सर्किल रेट का 80 प्रतिशत जमा कराना होगा। इस श्रेणी में पट्टे का नवीनीकरण न करने वालों को सर्किल रेट का क्रमश: 50, 70 व 90 प्रतिशत मूल्य देना होगा। शर्तों का उल्लंघन करने वाले सर्किल रेट का 80, 100 व 130 प्रतिशत शुल्क देकर भूमि फ्रीहोल्ड करा सकेंगे।

अवैध कब्जा यानी पूर्ण उल्लंघन

-नजूल भूमि के मामले में शर्तों का उल्लंघन और अवैध कब्जाधारक 300 वर्ग मीटर से कम भूमि के मामले में आवासीय श्रेणी में सर्किल रेट का 120 प्रतिशत और व्यवसायिक श्रेणी में 150 प्रतिशत शुल्क जमा कराकर फ्रीहोल्ड कर सकेंगे। 300 वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि के मामले में भूमि फ्रीहोल्ड नहीं होगी।

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