Unlock 2.0: शादियों के लिए खुलेंगे बैंक्वेट और कम्युनिटी हॉल, यहां जान लें सभी नियम

उत्तराखंड में शासन ने शादी और सगाई आदि समारोह के लिए बैंक्वेट और कम्युनिटी हॉल को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है।

By Edited By: Publish:Thu, 02 Jul 2020 09:46 PM (IST) Updated:Fri, 03 Jul 2020 08:03 AM (IST)
Unlock 2.0: शादियों के लिए खुलेंगे बैंक्वेट और कम्युनिटी हॉल, यहां जान लें सभी नियम
Unlock 2.0: शादियों के लिए खुलेंगे बैंक्वेट और कम्युनिटी हॉल, यहां जान लें सभी नियम

देहरादून, राज्य ब्यूरो। शासन ने शादी और सगाई आदि समारोह के लिए बैंक्वेट और कम्युनिटी हॉल को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। इनके प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शादी समारोह में शिरकत करने वालों की संख्या 50 से अधिक न हो। शादी में शामिल होने के लिए बाहर से आने वाले गैर संक्रमित और कोरोना के लक्षण रहित लोगों को होटल में न्यूनतम दिन रुकने के मानकों से छूट रहेगी, बशर्ते वे तय मानकों का अनुपालन करें। 

शासन ने गुरुवार को शादी और सगाई आदि के लिए बैंक्वेट और कम्युनिटी हॉल के लिए जारी अनुमति में यह स्पष्ट किया है कि इन्हें समारोह में शामिल होने वाले सभी लोगों से उनके निवास स्थान और शादी के स्थल के बारे में जानकारी देता हुआ शपथ पत्र लेना होगा। यहां कर्मचारियों और शादी में शिरकत करने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। यहां आने वाले सभी लोगों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। शादी में शिरकत करने वालों को अपने या अन्य वाहनों से घर जाते समय रात में क‌र्फ्यू के मानकों में छूट रहेगी। पर्यटकों को सार्वजनिक स्थलों पर जाने की अनुमति गाइडलाइन में कोराना संक्रमण रहित पर्यटकों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति दी गई है। बशर्ते, उन्होंने आने से 72 घंटे पहले तक कोरोना टेस्ट कराया हो और उसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई हो। 

उत्तराखंड आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराते समय इस रिपोर्ट की प्रति भी संलग्न करनी होगी। होटल या होम स्टे में ठहरने वाले यात्रियों को होटल प्रबंधन रूम सर्विस के रूप में शराब भी सर्व कर सकता है। हालांकि, होटल में बने बार को खोलने की अनुमति नहीं होगी। बिना कोरोना टेस्ट कराए आने वालों को न्यूनतम सात दिनों तक होटल में ठहरना होगा और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं होगी। 

होटल और होम स्टे में दी गई छूट का जिक्र भी गाइडलाइन में किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में होटल और सेवा क्षेत्रों को खोलने की छूट रहेगी। बशर्ते ये कंटेनमेंट जोन के भीतर न हों। यहां आने वालों की बुकिंग न्यूनतम सात दिनों के लिए की जाएगी। आने से 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट में नेगेटिव पाए जाने वाले यात्रियों पर यह बाध्यता लागू नहीं होगी। जिला प्रशासन चेक पोस्ट पर इनकी मेडिकल रिपोर्ट की सत्यता की जांच करेगा। होटल प्रबंधन को पूर्व में जारी की गई मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। 

विशिष्ट लोगों के सपोर्ट स्टाफ को भी क्वारंटाइन से छूट 

शासन ने गाइडलाइन में तय किया है कि सरकारी कार्य के लिए अंतर्राज्यीय आवागमन करने वाले केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, सभी न्यायालयों के जज, सरकारी वकील, सांसद, विधायक और सरकारी अधिकारियों को उनके सपोर्ट स्टॉफ के साथ क्वारंटाइन से छूट रहेगी। इन सभी को सुरक्षा और शारीरिक दूरी के मानकों का अनुपालन करना सुनिश्चित करना होगा। 

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शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट को रखना होगा पूरा रिकॉर्ड 

प्रदेश के सभी रेस्टोरेंट को सुबह सात से रात नौ बजे तक संचालन में अनुमति होगी। रेस्टोरेंट में सभी ग्राहकों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। इसमें उनके आने और जाने का समय भी शामिल है। शापिंग मॉल सुबह सात से रात आठ बजे तक खुल सकेंगे। शापिंग मॉल के रेस्टोरेंट को नौ बजे तक खुलने की अनुमति होगी। मॉल में एक दिन 50 फीसद दुकानें ही खोली जाएंगी। जिला प्रशासन मॉल प्रबंधन से विचार विमर्श कर यहां प्रतिदिन आने वालों की संख्या भी नियत कर सकता है। उडान योजना को भी मंजूरी शासन ने उड़ान योजना के तहत प्रदेश के भीतर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के संचालन को भी अनुमति प्रदान कर दी है। इसमें सफर करने के दौरान और बाद में यात्रियों को तय गाइडलाइन का पूरा अनुपालन करना होगा।

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