एप्पल को लौटानी होगी फोन की पूरी कीमत, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दिए आदेश

गांधी रोड निवासी अबरार अहमद ने एप्पल इंडिया क्रास रोड माल स्थित फ्यूचर वल्र्ड (डीलर) व नेशविला रोड निवासी रेडियस सिस्टम्स (सर्विस सेंटर) को पक्षकार बना जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। उन्होंने एक लाख 45 हजार 301 रुपये में डीलर से एक मोबाइल फोन खरीदा था।

By Sumit KumarEdited By: Publish:Thu, 16 Sep 2021 10:37 PM (IST) Updated:Thu, 16 Sep 2021 10:37 PM (IST)
एप्पल को लौटानी होगी फोन की पूरी कीमत, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दिए आदेश
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मामले में फोन की पूरी कीमत उपभोक्ता को वापस लौटाने का आदेश दिया है।

जागरण संवाददाता, देहरादून: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक मामले में एप्पल इंडिया व दून स्थित सर्विस सेंटर को मोबाइल फोन की पूरी कीमत उपभोक्ता को वापस लौटाने का आदेश दिया है। उन्हें दस हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति व तीन हजार रुपये वाद व्यय के भी देने होंगे।

गांधी रोड निवासी अबरार अहमद ने एप्पल इंडिया, क्रास रोड माल स्थित फ्यूचर वल्र्ड (डीलर) व नेशविला रोड निवासी रेडियस सिस्टम्स (सर्विस सेंटर) को पक्षकार बना जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। वादी के अनुसार 23 अक्टूबर 2019 को उन्होंने एक लाख 45 हजार 301 रुपये में उक्त डीलर से एक मोबाइल फोन खरीदा था। फोन में शुरुआत से ही समस्या आने लगी और यह हैंग होने लगा। जिसकी शिकायत उन्होंने डीलर से की। डीलर ने फोन सॢवस सेंटर पर दिखाने को कहा।

सॢवस सेंटर पर यह भरोसा दिया गया कि फोन ठीक कर दिया जाएगा। दो दिन बाद उन्हें फोन दिया गया, पर यह पुन: हैंग होने लगा। उन्होंने फोन दोबारा सर्विस सेंटर में दिखाया पर यह समस्या ठीक नहीं हुई। जिस पर उन्होंने कंपनी को अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भिजवाया। जिस पर कंपनी ने समस्या सुलझाने या नया फोन देने की बात कही। पर ऐसा नहीं किया गया। कंपनी व सर्विस सेंटर को नोटिस तामील होने के बावजूद उनका कोई प्रतिनिधि आयोग में उपस्थित नहीं हुआ। ऐसे में उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। जबकि डीलर की ओर से कहा गया कि वह फोन का निर्माता है और न सर्विस प्रोवाइडर।

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इसलिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दुग्ताल व सदस्य विमल प्रकाश नैथानी ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह माना कि मोबाइल फोन पर निर्माता व सॢवस प्रोवाइडर इसमें आई समस्या को दूर नहीं कर सके। ऐसे में वह इसकी भरपाई करने के जिम्मेदार हैं। उन्हें फोन की कीमत तीस दिन के भीतर वापस लौटाने का आदेश दिया है। वहीं उपभोक्ता उक्त मोबाइल फोन पंद्रह दिन के भीतर इनमें किसी एक को वापस करेगा।

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