उत्तराखंड: प्रोफेसर पदों पर पदोन्नति को चयन समिति में संशोधन, यूजीसी विनियम-2018 के अनुसार की गई व्यवस्था

सरकारी और सहायतप्राप्त अशासकीय डिग्री कालेजों में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों पर पदोन्नति के लिए छानबीन सह मूल्यांकन समिति में संशोधन किया गया है। यूजीसी विनियम-2018 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है। उच्च शिक्षा अपर सचिव एमएम सेमवाल ने इस संबंध में आदेश जारी किया।

By Raksha PanthriEdited By: Publish:Tue, 26 Oct 2021 10:40 AM (IST) Updated:Tue, 26 Oct 2021 10:40 AM (IST)
उत्तराखंड: प्रोफेसर पदों पर पदोन्नति को चयन समिति में संशोधन, यूजीसी विनियम-2018 के अनुसार की गई व्यवस्था
उत्तराखंड: प्रोफेसर पदों पर पदोन्नति को चयन समिति में संशोधन।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड के सरकारी और सहायतप्राप्त अशासकीय डिग्री कालेजों में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों पर पदोन्नति के लिए छानबीन सह मूल्यांकन समिति में संशोधन किया गया है। यूजीसी विनियम-2018 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है। उच्च शिक्षा अपर सचिव एमएम सेमवाल ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।

उच्च शिक्षा में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर पदोन्नति में यूजीसी की मौजूदा गाइडलाइन लागू नहीं होने से पेच फंस गया था। मंत्रिमंडल ने बीते दिनों यूजीसी-2018 के विनियम के अनुसार कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत पदोन्नति के लिए व्यवस्था को मंजूरी दी थी। शासन ने अब सरकारी और सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कालेजों में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों पर पदोन्नति के लिए अलग-अलग चयन समितियां गठित करने का आदेश जारी कर दिया।

सरकारी डिग्री कालेजों में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए चयन समिति में उच्च शिक्षा निदेशक, पीजी कालेज प्राचार्य, कालेजों में संबंधित विषय के विभाग प्रमुखों के समूह में से वरिष्ठ प्रभारी, कुलपति से नामित दो प्रतिनिधि, निदेशक से नामित दो विषय विशेषज्ञ होंगे। कोरम पूरा करने के लिए दो विषय विशेषज्ञ सहित पांच सदस्य होने चाहिए। प्रोफेसर पद के लिए चयन समिति के अध्यक्ष उच्च शिक्षा निदेशक होंगे। समिति के शेष सदस्य एसोसिएट प्रोफेसर चयन समिति की तरह ही होंगे।

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सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कालेज एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर पद के लिए अलग-अलग चयन समिति होंगी। उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में चयन समिति में कालेज गवर्निंग बाडी का अध्यक्ष या उसके सदस्यों में से एक प्रतिनिधि, कालेज प्राचार्य, कालेज से संबंधित विषय के प्रमुख या प्रभारी शिक्षक, कुलपति से नामित दो सदस्य, कालेज गवर्निंग बाडी से नामित दो सदस्य होंगे। कोरम दो विषय विशेषज्ञ व निदेशक से नामित समेत छह सदस्यों से पूरा होगा। सरकार के इस आदेश से करीब 500 शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा।

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