अब 65 साल में भी रिवर राफ्टिंग का लुत्फ

प्रदेश में गंगा समेत अन्य नदियों में रिवर राफ्टिंग का लुत्फ अब 65 साल की उम्र तक उठाया जा सकेगा। उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग एवं कयाकिंग संशोधित नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसमें राफ्टिंग के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष करने का प्रावधान किया गया है। पहले यह आयु सीमा 14 से 60 साल निर्धारित थी। यही नहीं, रिवर राफ्टिंग के लिए 31 अगस्त के बाद विलंब शुल्क के साथ सालभर लाइसेंस के लिए आवेदन किए जा सकेंगे।

By Edited By: Publish:Wed, 08 Aug 2018 09:55 PM (IST) Updated:Thu, 09 Aug 2018 08:31 AM (IST)
अब 65 साल में भी रिवर राफ्टिंग का लुत्फ
अब 65 साल में भी रिवर राफ्टिंग का लुत्फ
राज्य ब्यूरो, देहरादून प्रदेश में गंगा समेत अन्य नदियों में रिवर राफ्टिंग का लुत्फ अब 65 साल की उम्र तक उठाया जा सकेगा। उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग एवं कयाकिंग संशोधित नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसमें राफ्टिंग के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष करने का प्रावधान किया गया है। पहले यह आयु सीमा 14 से 60 साल निर्धारित थी। यही नहीं, रिवर राफ्टिंग के लिए 31 अगस्त के बाद विलंब शुल्क के साथ सालभर लाइसेंस के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। रिवर राफ्टिंग एवं कयाकिंग नियमावली में संशोधन की लंबे समय से उठ रही मांग के बाद उत्तराखंड पर्यटन परिषद ने इसका मसौदा तैयार किया, जिसे बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। नई नियमावली में कई संशोधन कर इसे व्यवहारिक बनाया गया है। रिवर राफ्टिंग के लिए लाइसेंस को पहले 31 अगस्त तक आवेदन शुल्क जमा करना होता था, लेकिन अब इसके बाद भी वर्षभर विलंब शुल्क के साथ आवेदन किए जा सकेंगे। राफ्टिंग के लिए राफ्ट में लोगों की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। अब 16 फुट लंबी राफ्ट में आठ पर्यटक और दो गाइड ही बैठ पाएंगे। इसी प्रकार 14 फुट की राफ्ट के लिए दो गाइड समेत कुल आठ की संख्या तय की गई है। बताया गया कि नई नियमावली में अदालत के दिशा-निर्देशोंको भी सम्मिलित किया गया है। ये भी प्रावधान -प्रत्येक नदी में विशेष अभियानों के लिए लेनी होगी अनुमति। -राफ्टिंग के दौरान धूमपान और किसी भी प्रकार के नशे का सेवन प्रतिबंधित। -उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के मद्देनजर गंगा में प्रदूषण रोकने को राफ्टिंग ढुलान में प्रयुक्त होने वाले वाहन नदी तट से 100 मीटर के दायरे से आगे ले जाना प्रतिबंधित। -राफ्टिंग तकनीकी समिति नदियों के दोनों किनारों पर राफ्ट नदी में उतारने व निकालने के स्थल करेगी चिह्नित। -नदी तटों पर उपलब्ध राजस्व व वन भूमि में किसी प्रकार की पर्यटन गतिविधि के संचालन भूमि आवंटन से पहले पर्यटन विभाग से लेनी होगी अनुमति। ----
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