Coronavirus: सरकारी कार्यालयों में अब 75 प्रतिशत कार्मिक होंगे उपस्थित

कोराना संक्रमण की दर में आई कमी और सरकारी कार्यों को तेजी देने के लिए कार्मिकों की उपस्थित बढ़ाने का निर्णय लिया है। 75 प्रतिशत कर्मचारी कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे।

By Edited By: Publish:Tue, 14 Jul 2020 03:00 AM (IST) Updated:Tue, 14 Jul 2020 02:52 PM (IST)
Coronavirus: सरकारी कार्यालयों में अब 75 प्रतिशत कार्मिक होंगे उपस्थित
Coronavirus: सरकारी कार्यालयों में अब 75 प्रतिशत कार्मिक होंगे उपस्थित

देहरादून, राज्य ब्यूरो। शासन ने अब कोराना संक्रमण की दर में आई कमी और सरकारी कार्यों को तेजी देने के लिए कार्मिकों की उपस्थित बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब समूह ग और घ के 75 प्रतिशत कर्मचारियों की कार्यालयों में उपस्थित सुनिश्चित की गई है। अभी तक सरकारी कार्यालयों में 50 फीसद कर्मचारी बुलाए जा रहे हैं। इसके अलावा गर्भवती अथवा ऐसी महिला कार्मिक, जिनके बच्चों की आयु 10 वर्ष से कम हैं, उन्हें अपरिहार्य परिस्थितियों में ही कार्यालय बुलाया जाएगा। 55 वर्ष से अधिक आयु और बीमार कार्मिकों पर भी यही व्यवस्था लागू की गई है। 

सोमवार को सचिवालय प्रशासन ने सरकारी कार्यालयों में सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में नए आदेश जारी किए। दरअसल, लॉकडाउन के बाद अनलॉक वन में जब सरकारी कार्यालय खोले गए तो सरकार ने रेड और ग्रीन जोन में सरकारी कार्मिकों की उपस्थिति की सीमा तय की थी। इसके तहत ग्रीन जोन में 50 फीसद और रेड जोन में 33 फीसद कर्मचारियों को ही कार्यालय बुलाए जाने के आदेश हुए। 
जोनिंग व्यवस्था समाप्त होने के बाद सभी सरकारी कार्यालयों में 50 फीसद कर्मचारी बुलाने का निर्णय लिया गया। अब इस आदेश में फिर से बदलाव किया गया है। सचिव सचिवालय प्रशासन डॉ. पंकज कुमार पांडेय द्वारा जारी आदेश के अनुसार मंगलवार, यानी आज से सभी सरकारी कार्यालयों में समूह क और ख के अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत और समूह ग और घ के कार्मिकों की उपस्थिति 75 फीसद सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है। आदेश में बैठकों को लेकर भी स्थित स्पष्ट की गई है। 
कहा गया है कि जहां तक संभव हो, विभागीय बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होने की स्थिति में बैठक की अवधि कम से कम रखने और बैठक की व्यवस्था के दौरान दो गज की दूरी का प्रविधान करने को कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि इस दौरान आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। सभी फेस मॉस्क पहनेंगे। बैठक कक्ष को नियमानुसार सैनिटाइज किया जाएगा। बैठक कक्ष में वेंटीलेशन की व्यवस्था रखना जरूरी किया गया है।
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