उत्तराखंड में आठ दिन में गांव लौटे 67 हजार प्रवासी, पढ़िए पूरी खबर
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के तेजी पकड़ने के साथ ही प्रवासियों के गांव लौटने का सिलसिला तेज हो गया है। 21 से 28 अप्रैल के दौरान ही उत्तराखंड के गांवों में 67471 प्रवासी लौटे हैं। देहरादून जिले में सबसे अधिक प्रवासी आए हैं जबकि उत्तरकाशी में सबसे कम।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के तेजी पकड़ने के साथ ही प्रवासियों के गांव लौटने का सिलसिला तेज हो गया है। 21 से 28 अप्रैल के दौरान ही उत्तराखंड के गांवों में 67471 प्रवासी लौटे हैं। देहरादून जिले में सबसे अधिक प्रवासी आए हैं, जबकि उत्तरकाशी में सबसे कम। सचिव पंचायती राज एचसी सेमवाल के अनुसार गांव लौटे प्रवासियों को होम आइसोलेशन में रहने को कहा गया है। उन पर ग्राम प्रधानों के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात काॢमकों के माध्यम से नजर रखी जा रही है।
पलायन का दंश झेल रहे उत्तराखंड में पिछले साल कोरोना संक्रमण के कारण उपजी परिस्थितियों में करीब साढ़े तीन लाख प्रवासी देश के विभिन्न हिस्सों से गांव लौटे थे। बाद में परिस्थितियां सामान्य होने पर इनमें से करीब डेढ़ लाख वापस लौट गए। अब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण हालात पिछले साल जैसे होने लगे हैं तो प्रवासियों की वापसी का भी क्रम शुरू हो गया है। इसे देखते हुए सरकार द्वारा इनका पूरा ब्योरा रखा जा रहा है। सचिव पंचायती राज एचसी सेमवाल के अनुसार प्रवासियों की वापसी के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग बगैर पंजीकरण के गांव पहुंचे हैं, उनका अलग से ब्योरा भी लिया जा रहा है।
गांव लौटे प्रवासी
जिला------------संख्या देहरादून--------24233 हरिद्वार--------8257 अल्मोड़ा---------7121 पौड़ी------------6764 ऊधमसिंहनगर-5972 नैनीताल--------5874 टिहरी-----------2901 पिथौरागढ़------1476 चंपावत---------1245 चमोली----------1053 रुद्रप्रयाग-------1025 बागेश्वर---------961 उत्तरकाशी------589यह भी पढ़ें-ठंडे बस्ते में : उत्तराखंड को नहीं मिली अपने हक की बिजली
अब मास्क न पहना, तो होगा 500 रुपये जुर्माना
प्रदेश में अब कोई यदि सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क पहने पकड़ा जाएगा, तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगना तय है। इतना ही नहीं, यदि प्रयोग किए गए मास्क को चिह्नित स्थान अथवा रेड बाक्स से इतर फेंका गया तो भी 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। इस संबंध में हाल ही में हुई कैबिनेट में निर्णय लिया गया था। इस संबंध में गुरुवार को विधिवत आदेश जारी कर दिया गया।
सचिव स्वास्थ्य डा. पंकज कुमार पांडेय द्वारा जारी आदेश के अनुसार पहली बार बिना मास्क पहने पकड़े जाने पर 500 रुपये, दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 700 रुपये, तीसरी बार और उसके बाद बार-बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा। आदेश में यह भी कहा गया कि इस्तेमाल किया गया मास्क चिह्नित स्थान पर ही फेंकना होगा। मास्क न पहनने पर जुर्माना वसूलने के बाद पुलिस ऐेसे व्यक्तियों को चार मास्क मुफ्त भी उपलब्ध कराएगी।
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