दून में में 44 हजार नागरिक नहीं बन पाए हैं वोटर, जिला प्रशासन की जांच में चला पता

मतदान हमारा अधिकार है और कर्तव्य भी। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सभी पात्र व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाना जरूरी है। इसके बाद भी देहरादून में 44 हजार 502 युवा व महिलाओं के नाम मतदाता सूची से गायब हैं।

By Raksha PanthriEdited By: Publish:Fri, 23 Jul 2021 09:16 AM (IST) Updated:Fri, 23 Jul 2021 01:50 PM (IST)
दून में में 44 हजार नागरिक नहीं बन पाए हैं वोटर, जिला प्रशासन की जांच में चला पता
दून में में 44 हजार नागरिक नहीं बन पाए हैं वोटर।

जागरण संवाददाता, देहरादून। मतदान हमारा अधिकार है और कर्तव्य भी। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सभी पात्र व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाना जरूरी है। इसके बाद भी देहरादून में 44 हजार 502 युवा व महिलाओं के नाम मतदाता सूची से गायब हैं। जिला प्रशासन की जांच में इस बात का पता चला है।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीर सिंह बुदियाल ने सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में पात्र व्यक्तियों (जिनकी उम्र एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष या इससे अधिक) का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि घर बैठे भी 'डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू-एनवीएसपी-आइएन' पर आवेदन कर मतदाता सूची में नाम दर्ज कर वोटर कार्ड प्राप्त किया जा सकता है।

आनलाइन आवेदन के लिए चेहरे की साफ रंगीन फोटो, पते व आयु का प्रमाण पत्र अपलोड करना जरूरी है। आवेदन के लिए विभिन्न जन सेवा केंद्रों (सीएससी) का सहयोग लिया जा सकता है। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के संबंध में अधिक जानकारी टोलफ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

सभी कार्यालयाध्यक्ष और शिक्षण संस्थान करें प्रयास

अपर जिलाधिकारी बुदियाल ने सभी कार्यालयाध्यक्षों, विभिन्न शिक्षण संस्थानों से अपेक्षा की कि वह अपने से संबंधित पात्र व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने का प्रयास करें। वहीं, उन्होंने सभी निर्वाचक/सहायक निर्वाचक/रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इस काम में सहयोग करने के निर्देश दिए।

अन्यत्र नाम दर्ज है तो वोटर कार्ड नंबर दर्ज करें

अपर जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम अन्यत्र दर्ज है और वह दून में किसी विधानसभा क्षेत्र में नाम दर्ज कराना चाहता है तो पहले से बने वोटर कार्ड की संख्या दर्ज करनी होगी। इसके बिना संबंधित का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं किया जाएगा।

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