नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

नगर पंचायत सभागार में गुरुवार को कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद हो गया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 15 Apr 2021 10:45 PM (IST) Updated:Thu, 15 Apr 2021 10:49 PM (IST)
नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

संवाद सहयोगी, लोहाघाट : नगर पंचायत सभागार में गुरुवार को कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए पुलिस, प्रशासन व नगर पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम आरसी गौतम से नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की सूचना नोडल अधिकारी को देने, नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करवाने, शादी ब्याह में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की सूचना प्रशासन को देने, चिकित्सकों की सलाह के बिना दवाओं का इस्तेमाल न करने की अपील की। उन्होंने विद्यालयों को सैनिटाइज करने पर भी जोर दिया। कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के साथ मानवता पूर्ण व्यवहार करने, एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने, मास्क पहने, बेवजह भीड़भाड़ वाले स्थानों पर न जाने का भी आह्वान किया। एसडीएम ने पुलिस को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद वर्मा, ईओ कमल कुमार, भुवन बहादुर, राजकिशोर शाह, बीना कनौजिया, दीपा गोस्वामी, दीपक शाह, सीएमएस डा. मंजीत सिंह, थानाध्यक्ष मनीष खत्री, पीएस मेहता, भैरव राय आदि मौजूद रहे। ===== सरकारी कार्यालयों के लिए गाइडलाइन जारी

संवाद सहयोगी, चम्पावत : दूसरी लहर में कोरोना के खतरे को देखते हुए डीएम विनीत तोमर ने सरकारी कार्यालयों के लिए गाइडलाइन जारी की है। अधिकारियों को गाइडलाइन का शत प्रतिशत पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके तहत मास्क एवं फेस कवर का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने और कार्मिकों को आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल करना अनिवार्य किया गया है।

कार्यालयों को साफ. सुथरा रखने के साथ प्रवेश द्वार, फर्श, खुला हुआ क्षेत्र, रैलिंग, सीढि़यां, मेज, कुर्सी, काउंटर, दीवारों बरामदों आदि में सप्ताह में कम से कम दो बार कीटाणु नाशक दवा का छिड़काव करने को कहा गया है। प्रत्येक दिन दो बार कार्यालयों, फर्स, शौचालयों, वाटर प्वाइंट आदि को सैनिटाइज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर एवं हैंड वॉश की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कार्यालय में प्रवेश से पूर्व हाथों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज करने को भी कहा गया है। गाइड लाइन में प्रत्येक परिसर, कार्यालय, वेटिंग रूम, विजिटर लॉबी आदि में शारीरिक दूरी का अनुपालन अनिवार्य रूप से करने, बैठने के लिए दो कुर्सियों के बीच की दूरी कम से कम छह फीट रखने को भी कहा गया है। नए नियमों के अनुसार कार्यालय में अनावश्यक आगन्तुकों का प्रवेश पूर्णत: वर्जित कर दिया गया है। कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पहचान पत्र अपने साथ रखना अनिवार्य रहेगा होगा। कार्यालय में प्रवेश के समय सुरक्षाकर्मियों को चेकिंग के समय पहचान पत्र दिखाया जाएगा। कार्यालयों, कार्यालय परिसरों, कैंटीन, किचन आदि में डस्टबिन को ढक कर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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