नेपाली सिगरेट बेची तो पुलिस करेगी कार्रवाई

बजार में अपना प्रभुत्व जमा चुकी नेपाल में बनी खुकुरी सिगरेट बेचना अब दुकान स्वामियों को महंगा पड़ेगा। ऐसा करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 19 Nov 2019 11:44 PM (IST) Updated:Wed, 20 Nov 2019 06:17 AM (IST)
नेपाली सिगरेट बेची तो पुलिस करेगी कार्रवाई
नेपाली सिगरेट बेची तो पुलिस करेगी कार्रवाई

संवाद सहयोगी, चम्पावत : बजार में अपना प्रभुत्व जमा चुकी नेपाल में बनी खुकुरी सिगरेट बेचना अब दुकानदारों को मंहगा पड़ जाएगा। एसपी ने खुकुरी सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खुकुरी सिगरेट की डिब्बी में चेतावनी अंकित न होने के चलते यह कदम उठाया गया है।

नब्बे के दशक से ही चम्पावत जिले के बाजारों में नेपाल निर्मित खुकुरी सिगरेट बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से बेची जा रही है। यह सिगरेट चोरी छिपे नेपाल से बनबसा तक पहुंचती है जिसके बाद उसे दुकानदारों तक पहुंचाया जाता है। पुलिस ने कई बार खुकुरी सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने के प्रयास किए लेकिन इसकी बिक्री कम होने के बजाए लगातार बढ़ती जा रही है। बनबसा, टनकपुर, चम्पावत, लोहाघाट के बाजारों के अलावा ग्रामीण इलाकों में स्थित छोटी-बड़ी सभी दुकानों में खुकुरी सिगरेट आसानी से मिल जाती है। खुकुरी के डिब्बे में चेतावनी अंकित नहीं है जो भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। लोगों के स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान और बाजार में खुकुरी सिगरेट का प्रभुत्व खत्म करने के लिए अब पुलिस ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। एसपी ने बनबसा और टनकपुर के थानाध्यक्षों को नेपाल से आ रही खुकुरी की तस्करी पर पैनी नजर रखने और दुकानों में छापेमारी कखुकुरी जब्त करने और दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

:::::::::::::

खुली सिगरेट ओर पान मशाला बेचने पर भी रोक

चम्पावत: दुकानों में खुली सिगरेट और पान मशाला बेचने पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ सिगरेट और तंबाकू उत्पाद एक्ट 2013 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर धारा पांच और सात के तहत जुर्माने ठोंकने के साथ उन्हें दो साल से पांच साल तक की कैद हो सकती है। एसपी धीरेंद्र गुंज्याल ने बताया कि आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन नितेश कुमार झा की ओर से जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को 17 अक्टूबर को जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। बताया कि पुलिस अब खुली सिगरेट, पान मशाला और निकोटिन युक्त गुटखा, या अन्य खाद्य पदार्थो की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। बताया कि खाद्य संरक्षा विभाग ने एक वर्ष तक निकोटिन युक्त खाद्य पदार्थो पर एक वर्ष तक रोक लगा दी है।

:::::::::::::::

यह है आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन का आदेश

खाद्य सुरक्षा तथा मानक विक्रय प्रतिषेध और निबंधन विनिमय 2011 के विनिमय 2,3,4 का अनुशरण करते हुए तंबाकू तथा निकोटिन युक्त गुटका, पान मशाला या अन्य खाद्य पदार्थ जो किसी भी नाम से बाजार में उपलब्ध हों, जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत संपूर्ण राज्य में इस आदेश के निर्गत होने की तारीख से एक वर्ष तक की अवधि के लिए निर्माण, भंडारण, वितरण एवं बिक्री को प्रतिबंधित करते हैं।

chat bot
आपका साथी