नाबालिग का पीछा करने पर युवक को तीन साल का कठोर कारावास

नाबालिग का पीछा करने और उसे गाली देने के आरोप में तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

By Raksha PanthariEdited By: Publish:Tue, 07 Jan 2020 01:25 PM (IST) Updated:Tue, 07 Jan 2020 01:25 PM (IST)
नाबालिग का पीछा करने पर युवक को तीन साल का कठोर कारावास
नाबालिग का पीछा करने पर युवक को तीन साल का कठोर कारावास

गोपेश्वर, जेएनएन। विशेष सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह की अदालत ने नाबालिग का पीछा करने और उसे भद्दी गाली देने के आरोप में तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।   

मामला नौ मई साल 2018 का है। गैरसैंण थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग ने गैरसैंण निवासी संदीप पर उसका पीछा करने और भद्दी गाली देने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पीड़िता ने कहा कि एक वर्ष पूर्व भी युवक ने उसे परेशान किया। उसके फेसबुक अकाउंट से भी छेड़छाड़ कर भद्दी गालियां लिखी गई। जब पीड़िता के पिता ने थाने में युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की, तो उसने थाने में माफीनामा लिख कर दिया। पर इसके बाद भी वह पीड़िता को परेशान करता रहा।

पीड़िता के मुताबिक साल 2018 के मई में ही वह अपने फुफेरे भाई की शादी में गई थी। संदीप भी बिना बुलाए उस शादी में पहुंच गया और उसे परेशान करने लगा। जब वह अपने गांव पहुंची तो आरोपित भी उसके पीछे-पीछे उनके गांव में पहुंच गया। पीड़िता के स्वजनों ने इसकी शिकायत युवक के माता-पिता से की। इस पर आरोपित के स्वजनों ने उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। फिर किशोरी के पिता ने नौ मई को थाना गैरसैंण में युवक के खिलाफ तहरीर दी। इस पर 11 मई को मुकदमा दर्ज किया गया। 

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सोमवार को विशेष सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह की अदालत ने मामले में आरोपित संदीप को दोषी पाते हुए तीन साल के कठोर कारावास और सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहन पंत ने पैरवी की। 

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