भवन निर्माण का मलबा नदी में फेंका तो जुर्माना

बागेश्वर में शहर में मकानों के निर्माण के मलबे को अब सरयू नदी में नहीं फें का जायेगा।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 25 Nov 2020 06:59 AM (IST) Updated:Wed, 25 Nov 2020 06:59 AM (IST)
भवन निर्माण का मलबा नदी में फेंका तो जुर्माना
भवन निर्माण का मलबा नदी में फेंका तो जुर्माना

जागरण संवाददाता, बागेश्वर : शहर में मकानों के निर्माण के मलबे को अब सरयू नदी में नहीं फेंका जाएगा। मकान निर्माण करने वाले मलबे आदि की जानकारी सीधे पालिका को देंगे। पालिका शुल्क निर्धारित कर मलबे को डंपिग जोन तक पहुंचाएगी, जिससे सरयू, गोमती नदी के संरक्षण को यह अहम कदम होगा।

मालूम हो अधिकतर लोग पुराने मकानों के मलबे को नदी में फेंक देते हैं, जिससे नदी का जल प्रदूषित होता है और आस्था को चोट पहुंचती है। पालिका के अनुसार अब यदि किसी भी व्यक्ति ने घर का मलबा नदी में फेंका तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। पांच सौ रुपये से लेकर दस हजार रुपये तक का जुर्माना भी वसूला जा सकता है। बागेश्वर नगर सरयू, गोमती पर विलुप्त सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ है। जिला प्राधिकरण के नियमों के अनुसार यहां मकान के नक्शे पास करने होते हैं। हालांकि पूर्व में बने मकान बिना नक्शे के हैं और मानकों के अनुरूप भी नहीं बने हैं। पुराने घरों की मरम्मत आदि का काम चलता रहता है। जिसका मलबा आदि सरयू और गोमती नदी की तरफ फेंक दिया जाता है। जिससे नदियां प्रदूषित हो रही हैं। पालिका ने इसे संज्ञान में लिया है और नियम बना दिए हैं। पालिका के अनुसार नदी में मकान आदि का मलबा और अन्य सामग्री को अब नदी में नहीं डाल सकेंगे। मलबा आदि के निस्तारण के लिए पालिका को प्रार्थना पत्र देना होगा। पालिका ने आरे के समीप डंपिग जोन खोज लिया है और वह मलबे को वहां निस्तारित करेगी। पालिका स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगातार लोगों को जागरूक भी कर रही है, जिसके चलते लोगों को भी नियमों का पालन करना होगा।

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9 नाली भूमि में बनेगा डंपिग जोन

आरे के समीप पालिका ने 9 नाली भूमि में डंपिग जोन बनाने का निर्णय लिया है। जिसको लेकर पालिका ने कसरत शुरू कर दी है। शहर का कूड़ा-करकट और भवनों का मलबा आदि यहां निस्तारित करेगी। पालिकाध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने कहा कि शहर को स्वच्छ रखने और प्रदूषण से मुक्त करने के लिए पालिका का यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा।

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नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। भवन निर्माण का मलबा और अन्य सामग्री नदी पर फेंकने पर अब कार्रवाई होगी। पांच सौ रुपये से लेकर 10 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है।

-राजदेव जायसी, अधिशासी अभियंता, नगर पालिका, बागेश्वर

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